‘विवाद से विश्वास’ स्कीम करदाताओं के लाभ और उनकी सुविधा के लिए बनया गा है। इसके जरिये तुंरत टैक्स संबंधित विवादों का निपटारा हो सकेगा। साथ इससे मुकदमे की लागत भी बचेगी। इस योजना के तहत टैक्सपेयर्स को किसी तरह का अतिरिक्त जुर्माना, ब्याज चुकाने का झंझट नहीं रहेगा। उन्हें मौद्रिक लाभ मिलेगा। इस योजना को 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था।करदाताओं को राहत देने के लिए भुगतान की समयसीमा सबसे पहले 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गयी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया था।
जो मामले कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, ऐसे टैक्स मामले का निपटारा इस स्कीम के तहत हो सकता है। हालांकि ये 31 जनवरी 2020 तक के मामलों पर लागू होंगे। लंबित अपील टैक्स विवाद, पेनाल्टी या ब्याज, एसेसमेंट या रीएसेसमेंट से जुड़े हो सकते हैं।