scriptBanking/ यदि बैंक में आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो आप के काम की है यह खबर…. | When the customer complained to the court, the bank returned the amoun | Patrika News
सूरत

Banking/ यदि बैंक में आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो आप के काम की है यह खबर….

ग्राहक कोर्ट में शिकायत की तो बैंक ने लौटाई टीडीएस की राशि, सीनियर सिटीजन होते हुए और आयकर कानून के तहत फॉर्म जमा करने के बाद भी बैंक ने काटा था टीडीएस

सूरतNov 20, 2019 / 09:12 pm

Sandip Kumar N Pateel

FD maturity new rule by RBI, minimum interest on Fixed deposit

FD maturity new rule by RBI, minimum interest on Fixed deposit

सूरत. सीनियर सिटीजन होते हुए और आयकर कानून के तहत बैंक में फॉर्म जमा करवाने के बाद भी फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर टीडीएस काटने वाली बैंक के खिलाफ ग्राहक कोर्ट में शिकायत करते ही बैंक ने अपनी गलती मान ली और काटी हुई राशि शिकायतकर्ता को लौटा दी।

82 वर्षीय चित्रलेखा सुबोधचंद्र देसाई की आइसीआइसीआई बैंक की सिटीलाइट शाखा में 4 फिक्स डिपॉजिट है, जिसका तीमाही ब्याजा आता है। सीनियर सिटीजन होने के नाते और टैक्सबेल आय नहीं होने के कारण टीडीएस से छूट पाने के लिए चित्रलेखा हर बार बैंक में आयकर कानून के तहत फॉर्म नंबर 15एच बैंक में जमा करवाती थी। इसके बावजूद बैंक ने 1 जनवरी से 31 मार्च, 2019 तक के ब्याज पर 5,356 रुपए टीडीएस काट लिया। बैंक के रवैए से नाराज चित्रलेखा ने बैंक का संपर्क किया, इसके बावजूद बैंक ने राशि नहीं लौटाई। उसने बैंक के खिलाफ ग्राहक कोर्ट में शिकायत दायर की।कोर्ट की ओर से बैंक को नोटिस जारी होने के बाद बैंक अधिकारियों ने अपनी गलती मान ली और चित्रलेखा का संपर्क कर टीडीएस के तौर पर काटी हुई राशि लौटा दी।

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