scriptइस कानून के तहत फंसा ये शख्स, अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को देना पड़ा 42 करोड़ का हर्जाना | women gets 42 crore from his ex boyfriend | Patrika News

इस कानून के तहत फंसा ये शख्स, अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को देना पड़ा 42 करोड़ का हर्जाना

locationनई दिल्लीPublished: Apr 13, 2018 10:27:52 am

Submitted by:

manish ranjan

फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवेंज पॉर्न केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

Court
नई दिल्ली। फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवेंज पॉर्न केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने इस मामले में एक शख्स को महिला की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप मे 42 करोड़ का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। मामला अमरीका के केलिफोर्निया का है।
क्या है पूरा मामला
अमरीका के केलिफोर्निया में एक शख्स एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करता था। जब महिला को इस बात की जानकारी मिली। तो महिला ने उस श्ख्स के खिलाफ कोर्ट मे मुकदमा कर दिया। डेविड इलमा नाम का यह शख्स महिला का पूर्व बॉयफ्रेंड था। ब्रेकअप होने के बाद इसने अपनी पूर्व प्रमिका की तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करनी शुरु कर दी। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक,डेविड ने महिला को धमकी दी कि वह उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद कर देगा कि वह आत्महत्या कर लेगी।
सिविल कोर्ट में हुआ फैसला
आखिरकार महिला अपने पूर्व बॉयफ्रेंड की हरकतों को तंग आकर सिविल कोर्ट में केस फाइल किया था। आपको बा दें कि इन दोनों का साल 2013 में ब्रेकअप हो चुका था। कोर्ट ने मामले को रिवेंज पोर्न की कैटगरी मानते हुए फैसला सुनाते हुए डेविड को अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को 48 करोड़ का हर्जाना भरने का आदेश दिया। रिवेंज पॉर्न मामलों में यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हर्जाना है। कोर्ट ने अपने आदेश में 4 लाख 50 हजार डॉलर कॉपीराइट उल्लंघन, 30 लाख डॉलर गंभीर मानसिक तनाव और 3 लाख अन्य क्षतियों की पूर्ति के लिए चुकाने का आदेश दिया। हालांकि कि अभी तक डेविड का इस पूरे मामले पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है।
क्या होता है रिवेंज पॉर्न कानून

रिवेंज पॉर्न कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अगर बिना सामने वाले की मर्जी के उसकी तस्वीरें या उससे जुड़ी भी कोई गोपनीय जानकारी इंटरनेट पर शएयर करता है तो वो सजा का हकदार कहलाता है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो