यह था पूरा मामला
फिरोजाबाद निवासी बसपा नेता देवानंद गौतम ने 6 मार्च 2011 को अपनी पुत्री शालिनी आनंद की शादी जनपद इटावा थाना भरथना के गांव रतहरी निवासी श्याम सुंदर पुत्र गंगादीन के साथ की थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही ससुरालीजन 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। जिसको पूरा करने में शालिनी के पिता ने असमर्थता व्यक्त कर दी। इस पर ससरालियों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। पांच जून 2011 को ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।
फिरोजाबाद निवासी बसपा नेता देवानंद गौतम ने 6 मार्च 2011 को अपनी पुत्री शालिनी आनंद की शादी जनपद इटावा थाना भरथना के गांव रतहरी निवासी श्याम सुंदर पुत्र गंगादीन के साथ की थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही ससुरालीजन 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। जिसको पूरा करने में शालिनी के पिता ने असमर्थता व्यक्त कर दी। इस पर ससरालियों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। पांच जून 2011 को ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।
घर आकर की थी मारपीट
बाद में पंचायत बुलाकर समझौते का प्रयास किया गया ससुरालियों ने घर आकर शालिनी के साथ मारपीट की। उसने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पराज सिंह की अदालत में चला। न्यायालय ने जेठ अमर सिंह एवं जेठानी मुन्नी देवी को दोषमुक्त करार दिया। पति श्याम सुंदर को दहेज को पत्नी का उत्पीड़न करने का दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सनाई। न्यायलय ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट के इस आदेश पर पीड़िता के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है।
बाद में पंचायत बुलाकर समझौते का प्रयास किया गया ससुरालियों ने घर आकर शालिनी के साथ मारपीट की। उसने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पराज सिंह की अदालत में चला। न्यायालय ने जेठ अमर सिंह एवं जेठानी मुन्नी देवी को दोषमुक्त करार दिया। पति श्याम सुंदर को दहेज को पत्नी का उत्पीड़न करने का दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सनाई। न्यायलय ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट के इस आदेश पर पीड़िता के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है।