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पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को दो साल की सजा, दहेज उत्पीड़न का चल रहा था मामला

locationफिरोजाबादPublished: Feb 09, 2020 02:34:20 pm

Submitted by:

arun rawat

— चित्रकूट के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को सुनाई गई सजा, सीजेएम ने सुनाई सजा

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फिरोजाबाद। दहेज उत्पीड़न के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पति चित्रकूट के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। वह चित्रकूट में तैनात हैं। न्यायालय ने उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उनकी पत्नी ने दहेज के मामले को लेकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।
यह था पूरा मामला
फिरोजाबाद निवासी बसपा नेता देवानंद गौतम ने 6 मार्च 2011 को अपनी पुत्री शालिनी आनंद की शादी जनपद इटावा थाना भरथना के गांव रतहरी निवासी श्याम सुंदर पुत्र गंगादीन के साथ की थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही ससुरालीजन 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। जिसको पूरा करने में शालिनी के पिता ने असमर्थता व्यक्त कर दी। इस पर ससरालियों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। पांच जून 2011 को ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।
घर आकर की थी मारपीट
बाद में पंचायत बुलाकर समझौते का प्रयास किया गया ससुरालियों ने घर आकर शालिनी के साथ मारपीट की। उसने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पराज सिंह की अदालत में चला। न्यायालय ने जेठ अमर सिंह एवं जेठानी मुन्नी देवी को दोषमुक्त करार दिया। पति श्याम सुंदर को दहेज को पत्नी का उत्पीड़न करने का दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सनाई। न्यायलय ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट के इस आदेश पर पीड़िता के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है।
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