scriptVIDEO: प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को 10 साल की सजा, दस हजार का जुर्माना | Court order praspa jiladhyksha firozabad ajeem bhai to jail in 10 year | Patrika News

VIDEO: प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को 10 साल की सजा, दस हजार का जुर्माना

locationफिरोजाबादPublished: Jan 29, 2020 05:30:56 pm

Submitted by:

arun rawat

— बलवे के मामले को लेकर एडीजे अष्टम ने सुनाई सजा, 19 साल तक चला मुकदमा।

ajeem bhai

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फिरोजाबाद। 19 साल पुराने बलवे के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को दस साल जेल और दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष के विरुद्ध वर्ष 2001 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी मामले को लेकर कोर्ट ने सजा सुनाई है। उनके सजा सुनाए जाने के बाद प्रसपा नेता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
2001 का है मामला
वर्ष 2001 में फ़िरोज़ाबाद शहर के सुभाष चौराहे पर बलवे में अजीम भाई पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बसों में आग लगाई है। उस समय अजीम भाई समाजवादी पार्टी के नेता थे, यह मुकदमा 19 साल तक चला और आखिर आज एडीजे कोर्ट 8 में विशेष न्यायाधीश केशव गोयल ने 10 वर्ष की सजा सुना दी और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अजीम भाई सजा सुनाते समय कोर्ट में उपस्थित थे। सजा सुनाते ही पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया और पुलिस उन्हें जेल ले गई।
तीन किए थे नामजद
2001 में बलवे के मामले में तीन लोग नामजद किए गए थे। जिसमें अजीम भाई, संजय यादव और मंशाराम यादव थे लेकिन कोर्ट ने संजय और मंशाराम को पहले ही जमानत दे दी थी लेकिन अजीम भाई को बरी नहीं किया था। अब जाकर कोर्ट ने उस पुराने मामले में सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सिरसागंज विधायक हरीओम यादव उनसे मिलने कोर्ट पहुंचे। जहां उनसे मिलकर वह भावुक हो गए। अजीम भाई ने जेल जाने से पहले कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने फूलन देवी हत्या को लेकर विरोध किया था।
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