प्रेमपाल ने किया है वाद दायर
बसपा से भाजपा में शामिल होने के बाद ही प्रो. एसपी सिंह बघेल को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद धनगर (एससी) प्रमाण पत्र को आधार बनाते हुए प्रो. बघेल टूंडला विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। उसके बाद से ही उनकी शिकायत शुरू हो गई थी। बसपा के पूर्व विधायक राकेश बाबू एडवोकेट और प्रेमपाल नामक व्यक्ति ने कोर्ट में वाद दाखिल कर दिया। जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और धनगर प्रमाण पत्र को लेकर चुनौती दी गई थी।
बसपा से भाजपा में शामिल होने के बाद ही प्रो. एसपी सिंह बघेल को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद धनगर (एससी) प्रमाण पत्र को आधार बनाते हुए प्रो. बघेल टूंडला विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। उसके बाद से ही उनकी शिकायत शुरू हो गई थी। बसपा के पूर्व विधायक राकेश बाबू एडवोकेट और प्रेमपाल नामक व्यक्ति ने कोर्ट में वाद दाखिल कर दिया। जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और धनगर प्रमाण पत्र को लेकर चुनौती दी गई थी।
17 अप्रैल को होगी सुनवाई
विधायक बनने के बाद योगी सरकार में प्रो. बघेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कोर्ट के बार-बार हस्तक्षेप करने के बाद भी धनगर संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर हुई बहस में मंत्री की ओर से न तो उनके अधिवक्ता सुशील कुमार श्रीवास्तव ही कोर्ट में उपस्थित हुए और न मंत्री। इसके लिए उन्होंने प्रमुख सचिव से भी जवाब तलब किया। कोर्ट द्वारा इससे पहले 26 मई 2015 और उसके बाद 13 व 18 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुए। अब हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल का समय दिया है। 17 अप्रैल को उपस्थित न रहने पर एक पक्षीय फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री की ओर से उनके भतीजे हनुमंत सिंह बघेल भागदौड कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
विधायक बनने के बाद योगी सरकार में प्रो. बघेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कोर्ट के बार-बार हस्तक्षेप करने के बाद भी धनगर संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर हुई बहस में मंत्री की ओर से न तो उनके अधिवक्ता सुशील कुमार श्रीवास्तव ही कोर्ट में उपस्थित हुए और न मंत्री। इसके लिए उन्होंने प्रमुख सचिव से भी जवाब तलब किया। कोर्ट द्वारा इससे पहले 26 मई 2015 और उसके बाद 13 व 18 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुए। अब हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल का समय दिया है। 17 अप्रैल को उपस्थित न रहने पर एक पक्षीय फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री की ओर से उनके भतीजे हनुमंत सिंह बघेल भागदौड कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।