फिरोजाबाद

सीएए के खिलाफ धरना प्रर्दशन की अनुमति देने वाली मांग याचिका खारिज

— इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कोर्ट के निर्णय की सभी ने की तहेदिल से सराहना— फिरोजाबाद में अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने को लेकर दाखिल की गई थी याचिका

फिरोजाबादFeb 08, 2020 / 10:04 am

arun rawat

highcourt

फिरोजाबाद। 20 दिसंबर का दिन फिरोजाबाद वासी कभी भूल नहीं पाएंगे। सीएए को लेकर शहर में जमकर बवाल मचा था। इस कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन की अनुमति न मिलने को लेकर याची ने हाईकोर्ट में धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
यह था मामला
फिरोजाबाद के मौहम्मद फुरकान ने रसूलपुर थाना क्षेत्र में सीएए को लेकर धरना प्रदर्शन की अनुमति थानाध्यक्ष से मांगी थी लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। धरना प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर याची ने थानाध्यक्ष के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस भारती सप्रू और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने यह दिया तर्क
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि याची भारत का नागरिक है तो हर कीमत पर शांति व्यवस्था कायम रखना उसकी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की अनुमति न देने के निर्णय को विवेकपूर्ण बताया। कोर्ट के इस निर्णय की सभी शहरवासियों ने तहेदिल से सराहना की है। शहर की समाजसेविका प्रतिभा उपाध्याय कहती हैं कि कोर्ट का निर्णय सराहनीय है।

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