ये रहेगी व्यवस्था
डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा। इसके लिए तीन एसडीएम प्रवेश द्वार से नामांकन कक्ष तक तैनात रहेंगे। सुरक्षा की कमान एसपी सिटी संभालेंगे। मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था में चार क्षेत्राधिकारी एवं नौ थाना प्रभारी तथा 200 से अधिक पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवान संभालेंगे।
डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा। इसके लिए तीन एसडीएम प्रवेश द्वार से नामांकन कक्ष तक तैनात रहेंगे। सुरक्षा की कमान एसपी सिटी संभालेंगे। मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था में चार क्षेत्राधिकारी एवं नौ थाना प्रभारी तथा 200 से अधिक पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवान संभालेंगे।
वीडियो रिकॉर्डिंग होगी
नामांकन पत्र खरीदने एवं दाखिल करने की प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी करायी जाएगी। नामांकन का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक रहेगा। नामांकन कक्ष में रिटर्निंग ऑफीसर सेल्वा कुमारी जे के साथ सहायक रिटर्निंग ऑफीसर के रूप में एसडीएम सदर राजेश वर्मा एवं उनका स्टाफ तैनात रहेगा। नामांकन की समयावधि में बेरिकेडिंग के साथ ही लगाए गए बैरियर पर फोर्स तैनात रहेगा।
नामांकन पत्र खरीदने एवं दाखिल करने की प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी करायी जाएगी। नामांकन का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक रहेगा। नामांकन कक्ष में रिटर्निंग ऑफीसर सेल्वा कुमारी जे के साथ सहायक रिटर्निंग ऑफीसर के रूप में एसडीएम सदर राजेश वर्मा एवं उनका स्टाफ तैनात रहेगा। नामांकन की समयावधि में बेरिकेडिंग के साथ ही लगाए गए बैरियर पर फोर्स तैनात रहेगा।
ये हैं प्रमुख तिथियां
नामांकन- 28 मार्च से चार अप्रैल तक
नामांकन पत्रों की जांच- पांच अप्रैल
नाम वापसी – आठ अप्रैल केवल तीन वाहनों की होगी अनुमति
लोकसभा सामान्य निर्वाचन में नामांकन करने के लिए जाने वाले प्रत्याशी अपने साथ तीन वाहन ले जा सकेंगे। इससे अधिक वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस चौकी के पास बनाए गए बैरियर पर ही वाहनों को रोक दिया जाएगा। वहां से प्रत्याशी प्रस्तावकों के साथ ही आगे पैदल जा सकेंगे।
नामांकन- 28 मार्च से चार अप्रैल तक
नामांकन पत्रों की जांच- पांच अप्रैल
नाम वापसी – आठ अप्रैल केवल तीन वाहनों की होगी अनुमति
लोकसभा सामान्य निर्वाचन में नामांकन करने के लिए जाने वाले प्रत्याशी अपने साथ तीन वाहन ले जा सकेंगे। इससे अधिक वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस चौकी के पास बनाए गए बैरियर पर ही वाहनों को रोक दिया जाएगा। वहां से प्रत्याशी प्रस्तावकों के साथ ही आगे पैदल जा सकेंगे।
पुलिस चौकी के पीछे खड़े होंगे वाहन
नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुलिस चौकी के निकट बने बैरियर से आगे वाहनों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी के साथ आने वाले वाहनों के लिए पुलिस चौकी सिविल लाइंस के पीछे जगह निर्धारित की गई है। वहां से प्रत्याशी और उनके समर्थक पैदल ही आगे जाएंगे।
नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुलिस चौकी के निकट बने बैरियर से आगे वाहनों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी के साथ आने वाले वाहनों के लिए पुलिस चौकी सिविल लाइंस के पीछे जगह निर्धारित की गई है। वहां से प्रत्याशी और उनके समर्थक पैदल ही आगे जाएंगे।