ये भी पढ़ें- अस्पताल कर्मचारियों पर अमेठी की महिला ने लगाया रेप का आरोप, स्मृति इरानी ने जांच के दिए आदेश 7 मार्च 2021 उदय प्रताप सिंह ने रामगढ़ थाने में शहरयार व हूमा के खिलाफ धारा 505 (2), 67 ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसको लेकर पुलिस ने कई दफा शहरयार को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वह घर से ही फरार हो गया। कॉलेज भी नहीं गया। तलाशी के दौरान न मिलने पर पुलिस ने शहरयार के खिलाफ स्थानीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। शहरयार ने इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट से भी उसे राहत नहीं। अंत में उसने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया।