अनियंत्रित होकर चलते हैं वाहन
एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित गति से फर्राटा भरने वाले छोटे व बड़े वाहनों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में एआरटीओ विभाग को गाइड लाइन जारी की है। एक्सप्रेस वे एवं संपर्क एनएच पर सड़क हादसों में हो रही वृद्धि को लेकर राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण वाहनों की गति पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों व उप संभागीय परिवहन अधिकारियों को वाहनों की गति निर्धारण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। राजमार्ग प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अभय दमेले के हस्ताक्षर वाले राजपत्र में एक्सप्रेस वे पर चालक व आठ सवारियों वाले वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा एवं एनएच-2 व संपर्क मार्ग पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निर्धारित की गई है।
एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित गति से फर्राटा भरने वाले छोटे व बड़े वाहनों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में एआरटीओ विभाग को गाइड लाइन जारी की है। एक्सप्रेस वे एवं संपर्क एनएच पर सड़क हादसों में हो रही वृद्धि को लेकर राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण वाहनों की गति पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों व उप संभागीय परिवहन अधिकारियों को वाहनों की गति निर्धारण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। राजमार्ग प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अभय दमेले के हस्ताक्षर वाले राजपत्र में एक्सप्रेस वे पर चालक व आठ सवारियों वाले वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा एवं एनएच-2 व संपर्क मार्ग पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निर्धारित की गई है।
इस गति से दौडेंगे वाहन
वहीं नौ अथवा उससे अधिक सवारी वाले वाहनों की गति एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर व एनएच पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की निर्धारित की गई है। माल वाहक वाहन एक्सप्रेस वे पर जहां 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेंगे। वही नगर निगम क्षेत्र में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा गति होने पर वे कार्यवाही की जद में आ जाएंगे। खास बात यह है कि एक्सप्रेस वे पर यदा-कदा फर्राट भरने वाले मोटर साइकिल, तिपहिया वाहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं एनएच-2 के संपर्क मार्ग पर नगर निगम की सड़कों पर उनकी गति क्रमश 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा नहीं होगी।
वहीं नौ अथवा उससे अधिक सवारी वाले वाहनों की गति एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर व एनएच पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की निर्धारित की गई है। माल वाहक वाहन एक्सप्रेस वे पर जहां 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेंगे। वही नगर निगम क्षेत्र में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा गति होने पर वे कार्यवाही की जद में आ जाएंगे। खास बात यह है कि एक्सप्रेस वे पर यदा-कदा फर्राट भरने वाले मोटर साइकिल, तिपहिया वाहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं एनएच-2 के संपर्क मार्ग पर नगर निगम की सड़कों पर उनकी गति क्रमश 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा नहीं होगी।
एक्सप्रेस वे पर हुए हैं हादसे
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हो रहे हादसों को लेकर राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। फिरोजाबाद के मोड पर सबसे अधिक हादसे हुए है। इसलिए फिरोजाबाद से आगरा या लखनऊ के लिए आने वाले दो और तीन पहिया वाहनों पर प्रतिबंद्ध लगाने की तैयारी है। इस काम को पूरा करने के लिए एआरटीओ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एक्सप्रेस वे के लिए निकले कट पर आरटीओ और पुलिस की गाडी इन वाहन चालकों को एक्सप्रेस वे पर जाने से रोकेगी।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हो रहे हादसों को लेकर राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। फिरोजाबाद के मोड पर सबसे अधिक हादसे हुए है। इसलिए फिरोजाबाद से आगरा या लखनऊ के लिए आने वाले दो और तीन पहिया वाहनों पर प्रतिबंद्ध लगाने की तैयारी है। इस काम को पूरा करने के लिए एआरटीओ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एक्सप्रेस वे के लिए निकले कट पर आरटीओ और पुलिस की गाडी इन वाहन चालकों को एक्सप्रेस वे पर जाने से रोकेगी।