scriptसंपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होर्डिंग पोस्टर हटाने की कार्रवाई आरंभ | Action deletion of hoarding posters under property distortion Act begi | Patrika News

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होर्डिंग पोस्टर हटाने की कार्रवाई आरंभ

locationगाडरवाराPublished: Sep 07, 2018 06:42:48 pm

Submitted by:

ajay khare

जिला दंडाधिकारी के शासकीय कार्यालय भवन में लगे पोस्टर बैनर दो दिन में हटाने के निर्देश

Starting the action of the billboard poster under the property deforestation act

Starting the action of the billboard poster under the property deforestation act

गाडरवारा। शुक्रवार को प्रशासन द्वारा नगर में सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक शासकीय जमीन पर लगे होर्डिंग पोस्टर एवं बिजली के खंभों पर लगे बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभय वर्मा के आदेश पर आरंभ की गई। उन्होंने आदेशित किया था कि प्रचार प्रसार के दौरान यदि विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, कम्पनियों फर्म आदि द्वारा किसी शासकीय, अशासकीय भवन की दीवालों, खंबों पर झंडियां लगाई जाती हैं, नारे लिखे जाते हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे नारे, पोस्टर एवं बैनर तत्काल हटाए जावें। यह आदेश मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभागीय कार्यालय से संबंधित भूमि, भवन, सम्पत्तियों में लिखे विभिन्न प्रकार के नारे लगे बैनर आदि दो दिनों के अंदर हटाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन भिजवाएं। आदेश में बताया है थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। साथ ही शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करेंगे। वे साप्ताहिक प्रतिवेदन भी जिला निर्वाचन कार्यालय भेजेंगे। सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से जनपद पंचायत तथा नगरीय निकाय स्तर पर एक दस्ता का गठन कराएंगे। यह दस्ता सम्पत्ति विरूपण के उल्लंघन की जांच तथा नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इसे वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में दैनिक जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय भिजवाना होगी।
इस बारे में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 प्रभावशील है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि जो कोई भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिय़ा रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा तो उसे एक हजार रूपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। कलेक्टर के आदेश के बाद नगर में प्रशासन सक्रिय हुआ और राजस्व नपा के अमले ने अनेक जगहों से ऐसे 198 होर्डिंग, बैनर पोस्टर निकलवाए तथा ट्रेक्टर में रखकर ले जाया गया। बताया गया है कि ऐसे सभी स्थानों के बैनर पोस्टर निकाले जाने तक कार्रवाई जारी रहेगी।

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