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घर बैठे मोबाइल से पता करें आपका चालान कटा है या नहीं, ऑनलाइन ऐसे करें भुगतान

ऑनलाइन पता लगा सकते हैं चालान कटा है या नहीं
गलत चालान कटने पर इस नंबर 7065100100 पर करें शिकायत
ऑनलाइन कर सकते हैं चालान का भुगतान

Sep 16, 2019 / 03:53 pm

Pratima Tripathi

नई दिल्ली: एक सितंबर से देशभर में ट्रैफिक चालान का नया नियम लागू कर दिया गया है। नए नियम के आते ही देशभर के लोगों से इन दिनों भारी भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है फिर वो बाइक, कार या फिर ट्रक ही क्यों न हो। इस बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये खबर खास करके उनके लिए है, क्योंकि आप से बिना कुछ बोले आपकी गाड़ी का चालान ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका चालान कटा है या नहीं। इसकी जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन चालान का पता

इसके लिए सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाए और यहां साइट में सबसे पहले दिए गए चेक चालान स्टेटस (Check Challan Status) पर क्लिक करें। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन चालान नंबर, वीइकल नंबर, DL नंबर दिखाई देगा, जिसमें से आपको वीइकल नंबर पर क्लिक करना है और यहां अपनी गाड़ी का नंबर डालें। इसके बाद कैप्चा कोड डाल कर गेट डीटेल (Get Detail) पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का कोई चालान कटा है या नहीं। बता दें कि डीएल नंबर डालकर भी चालान चेक कर सकते हैं।

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ऐसे करें ऑनलाइन चालान का भुगतान

घर बैठे अगर चालान देख लिया है तो घर बैठे ही इसका भुगतान भी कर सकते हैं। इसके लिए चालान के आगे दिए गए Pay Now पर क्लिक करें और फिर प्रोसेस के तहत OTP के जरिए अपने मोबाइल नंबर को वैरिफाई करना होगा। इसके बाद आप संबंधित राज्य के ई-चालान पेमेंट वेबसाइट पर जाएं और नेक्स्ट (Next) पर क्लिक करें। इसके बाद पेमेंट कंफर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आपको प्रोसिड (Proceed) पर क्लिक करना है और फिर अपने हिसाब से पेमेंट गेटवे चुनकर भुगतान कर सकते हैं। वहीं अगर आपको अगल ई-चालान मिलता है तो 7065100100 पर शिकायत कर सकते हैं। हालांकि ये नंबर नोएडा के लिए जारी किया गया है।

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