scriptक्रेडिट और डेबिट कार्ड हो जाए हैक तो तुरंत करें ये काम, रिफंड हो जाएंगे पूरे पैसे | If your debit card has hacked, then immediately take these measures | Patrika News

क्रेडिट और डेबिट कार्ड हो जाए हैक तो तुरंत करें ये काम, रिफंड हो जाएंगे पूरे पैसे

locationनई दिल्लीPublished: May 16, 2019 02:35:20 pm

Submitted by:

Vishal Upadhayay

कार्ड हैक होने के बाद तुरंत करें कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क
RBI के नियम के तहत 3 दिनों के अंदर बैंक को सूचना देने पर मिल जाएंगे पैसे
पैसा वापस लेने के क्या हैं उपाय, यहां जानें पूरी ख़बर

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क्रेडिट और डेबिट कार्ड हो जाए हैक तो तुरंत करें ये काम, रिफंड हो जाएंगे पूरे पैसे

नई दिल्ली: वर्तमान समय में हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़ी आसानी से पैसे की लेन-देन से लेकर किसी भी तरह की खरीदारी कर लेते हैं। इन कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन मार्केट में भी किया जाता है। लेकिन आए दिन इन कार्ड की हैकिंग की घटनाएं सामने आती रहती है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे हैंकिंग के तुरंत बाद अपनाना चाहिए।

डेबिट कार्ड हैक होने पर करें ये उपाय

अगर डेबिट कार्ड हैक हो जाए तो सबसे पहले उस बैंक के कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कर के उस कार्ड को ब्लॉक कराएं । इसके तुरंत बाद कार्ड खोने की FIR दर्ज कराएं और अपने बैंक के नजदिकी ब्रांच पर जाकर नए कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप नेट बैंकिंग के लिए करते हैं तो एकाउंट का पासवर्ड बदल दें। इसके अलावा अकाउंट में जमा पैसे को नेट बैंकिग के जरिए दूसरे अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दें।

क्रेडिट कार्ड हैक होने पर करें ये उपाय

आपकी जानकारी के बिना अगर क्रेडिट कार्ड से कोई लेनदेन होते है या कार्ड हैक होता है तो उस स्थिती में तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना दें। इसके लिए आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं धोखाधड़ी की सारी जानकारी लिख कर कस्टमर केयर मेल आईडी पर भी सेंड करें। इसके लिए आप धोखाधड़ी से जुड़े सभी प्रूफ जैसे स्क्रीनशॉट, स्टेटमेंट की कॉपी और बैंक की तरफ से आए पैसे के ट्रांजेक्शन के मैसेज का भी इस्तेमाल करें।

आर्थिक नुकसान होने पर बैंक करेगा भरपाई

कार्ड के साथ हुए छेड़-छाड़ या हैकिंग में अगर आपके साथ कोई आर्थिक नुकसान होता है तो 3 दिनों के अंदर इसकी सारी जानकारी अपने बैंक को जरूर दें। ऐसा करने पर कुछ परिस्थितियों में बैंक की तरफ से इसकी भरपाई की जाती है। ध्यान रहे ऐसी जानकारी आपको घटना होने के 3 दिनों के अंदर ही देनी होगी। बता दें आरबीआई ( rbi ) के नियम के तहत अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आपने 3 दिनों के अंदर बैंक को सूचना दे दी है तो बैंक इस ट्रांजेक्शन की जांच करेगा। इस दौरान आपकी गलती नहीं होने पर बैंक आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेगा।

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