नि:शक्त पुलिसकर्मियों अन्यंत्र पद स्थापन
जयपुरPublished: Feb 06, 2016 05:01:00 pm
ड्यूटी के दौरान घायल हुए या शारीरिक रूप से अक्षम पुलिस कर्मियों के लिए
खुशखबर है। ऐसे पुलिस कर्मचारियों को फील्ड वर्क न देकर लिपिक ग्रेड
द्वितीय जैसे पद के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें वहां लगाया जाएगा ताकि उनका
सदुपयोग हो सके। कुछ इस तरह के आदेश पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट ने दो दिन
पूर्व जारी किए हैं।
ड्यूटी के दौरान घायल हुए या शारीरिक रूप से अक्षम पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबर है।
ऐसे पुलिस कर्मचारियों को फील्ड वर्क न देकर लिपिक ग्रेड द्वितीय जैसे पद के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें वहां लगाया जाएगा ताकि उनका सदुपयोग हो सके।
कुछ इस तरह के आदेश पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट ने दो दिन पूर्व जारी किए हैं।
उन्होंने आदेश में बताया है कि पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण अथवा ड्यूटी के दौरान कठिन परिस्थितियों में काम करना होता है।
ड्यूटी के दौरान कई बार पुलिसकर्मी चोटग्रस्त हो जाते हैं जो काफी उपचार के बाद भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। उनमें शारीरिक रूप से अक्षमता आ जाती है।
ऐसे में वे पुलिस सेवा के योग्य नहीं रह पाते हैं। ऐसे पुलिस कर्मचारियों के अब वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि उनका सद्पयोग किया जा सके।
आदेश के मुताबिक राजकीय सेवा में पहले से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के सेवा के दौरान अक्षम, नि:शक्त होने वाले कर्मचारियों को अन्य पदों पर नियुक्ति देने के लिए राजस्थान नि:शक्त नियोजन नियम 2000 के नियम-9 शारीरिक चिकित्सकीय परीक्षा में छूट का प्रावधान है।
ऐसे कर्मचारियों को सरकार की ओर से अनुमोदन करा किसी अन्य वैकल्पिक पद पर जिसके लिए वे पात्र हो तथा आमेलित या समायोजित किए जाने के हकदार है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई कार्मिक राजकार्य के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम नि:शक्त होने के कारण पद का पात्र नहीं है तो संबंधित कार्यालयध्यक्ष, सक्षम अधिकारी उसे अन्य समकक्ष पद जैसे लिपिक-द्वितीय ग्रेड आदि की पात्रता के लिए उन्हें प्रशिक्षित करवाएंगे।
इसके बाद कार्मिक का प्रकरण अन्य पद के समायोजन के लिए मुख्यालय स्तर पर अनुमोदन के लिए भिजवाएं।