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लॉकडाउन के बीच नया आदेश जारी: सैलून और ब्यूटी पार्लर को 7 घंटे खोलने की मिली छूट

locationगरियाबंदPublished: May 15, 2020 07:06:29 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के गरियाबंद जिले में लॉकडाउन (Lockdown 3.0) के बीच आम दुकानों की तरह अब सैलून (Salon) और ब्यूटी पार्लर (Beauty ) को शर्तों के साथ छूट दे दी गई है।

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गरियाबंद. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के गरियाबंद जिले में लॉकडाउन (Lockdown 3.0) के बीच आम दुकानों की तरह अब सैलून (Salon) और ब्यूटी पार्लर (Beauty ) को शर्तों के साथ छूट दे दी गई है। सभी सैलून, ब्यूटी पार्लर, बारबर्स को सुनिश्चित करना होगा कि शारीरिक दूरी की पालना हो।
गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावड़े ने आज सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक जिले के सभी क्षेत्रों में सैलून और ब्यूटी पार्लर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाएंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों को सभी ग्राहकों की डिटेल जैसे- नाम, पता, मोबाईल नंबर का ब्योरा रखना होगा। दुकानदार संचालक किसी भी व्यक्ति पर उपयोग की गई वस्तु या सामान का दोबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं करेगा। इसलिए डिस्पोजेबल सामानों का उपयोग करना होगा। कोराना वायरस के संकमण को रोकने के लिए दुकानदार आवश्यक रूप से मॉस्क, ग्लोब व सेनेटाईजर इत्यादि का उपयोग करेंगे।
किसी भी व्यक्ति पर उपयोग किये गये तौलिए, कपड़ा को बिना धोए एवं सेनेटाइज किये बिना किसी अन्य व्यक्ति पर उपयोग नही किया जावेगा। दुकानदार द्वारा सेलून में सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के बैठने से पहले तथा उपयोग के बाद संबंधित कुर्सी टेबल एवं अन्य सभी सामानों का सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। सेलून संचालक द्वारा बैठक स्थान एवं वेटिंग एरिया को भी हर बार इस्तेमाल के बाद सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा।
सोशल डिस्टेंसिग नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दुकान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को निपटारा करने की संपूर्ण जिम्मेदारी दुकान संचालकों की होगी। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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