जानकारी के अनुसार परिक्षेत्र अधिकारी बलौदाबाजार राकेश चौबे को मुखबिर से एक व्यक्ति द्वारा वन्य प्राणी का कच्चा मांस ले जाए जाने की सूचना मिली ।जिसके बाद चौबे के निर्देश में टीम का गठन कर दो अलग-अलग मार्गों में निगरानी की गई।
इस दौरान बलोदाबाजार मार्ग में के पास दोपहर 12 बजे पुलिया के समीप मोटर साइकिल हीरो पैशन को संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ की गई । वाहन चालक चंदू कुमार बघेल पिता शौकिलाल बघेल निवासी जिला जांजगीर चांपा वर्तमान पता पुलिस लाइन बलौदा बाजार भाटापारा के पास से काले रंग के बैग में वन्य प्राणी का 3 किलोग्राम का कच्चा मांस जब्त किया गया ।
आरोपी को अभिरक्षक मे लेकर जांच कार्रवाई प्रारंभ की गई है ।आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 44, 44-3 एवं 49 अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है ।आरोपी के पास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल हीरो पैशन और सैमसंग गैलेक्सी जे 4 प्लस मोबाइल फोन 2 सिम के साथ भी जप्त किया गया है।
आरोपी के पास से बनाने का कच्चा मांस कहां से आया तथा इस प्रकरण में और कितने लोग शामिल हैं इन सभी बिंदुओं पर प्रकरण की विवेचना एवं तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सलिहा के पास है। वन क्षेत्रों की सघन तलाशी की जा रही है। आरोपी चंद्र कुमार बघेल पुलिस आरक्षक बताया गया है ।