आदेश में सेवा संचालकों को सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाईल नंबर का ब्योरा संधारित करने कहा गया है। दुकान संचालक किसी भी व्यक्ति पर उपयोग की गई वस्तु या सामान का दोबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं करेगा। इसलिए डिस्पोजेबल सामानों का उपयोग करना होगा। कोराना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकानदार आवश्यक रूप से मॉस्क, ग्लोब एवं सेनेटाईजर इत्यादि का उपयोग करेंगे। किसी भी व्यक्ति पर उपयोग किए गए तौलिए, कपड़ा को बिना धोए एवं सेनेटाइज किए बिना किसी अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जाएगा।
दुकानदार द्वारा सेलून में सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के बैठने से पहले तथा उपयोग के बाद संबंधित कुर्सी टेबल एवं अन्य सभी सामानों का सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। सेलून संचालक द्वारा बैठक स्थान एवं वेटिंग एरिया को भी हर बार उपयोग के पश्चात सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिग नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड- 19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दुकान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को निपटारा करने की संपूर्ण जिम्मेदारी दुकान संचालकों की होगी। इस आदेश-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।