धारा 144 रहेगी लागू
कलेक्टर डॉ.एस भारतीदास ने बताया कि जिले में रात 9 बजे के बाद धारा 144 लागू है। इस दौरान जो इसका उल्लंघन करके घूमता मिलेगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष लोग देर रात तक गणेशात्सव के समय शहर नहीं घूम सकेंगे। रात 9 बजे के बाद घूमने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
कलेक्टर ने बचाव नियमों का पालन करने की अपील की
नियमानुसार इस रविवार को भी पूर्ण लॉकडाउन रहेगा और बाजार बंद रहेगाञ कलेक्टर ने कहा कि जनता को कोरोना वायरस के विरूद्ध लड़ाई में जागरूक होना होगा। सभी को मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। साथ ही अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। उन्होंने सभी से अपने-अपने घरों में पूजा उपासना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक-उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए।
इस बार झांकी की अनुमति नहीं
– जिला प्रशासन की तरफ से इस बार झांकी की भी अनुमति नहीं दी गई है।
– पंडाल में कुर्सियां नहीं लगेंगी, साथ ही 20 से ज्यादा लोग एक बार में वहां मौजूद नहीं होंगे।
– पंडाल में सीसीटीवी लगाना होगा। बिना मास्क के मूर्ति दर्शन की अनुमति नहीं होगी। आने व जाने वालों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी।
– अगर पंडाल में दर्शन के लिए आया व्यक्ति अगर संक्रमित होता है, तो आयोजकों को पूरा खर्च उठाना होगा।
– मूर्ति विसर्जन के लिए सिर्फ एक गाड़ी होगी। झांकी की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सिर्फ 4 लोग ही जा सकेंगे, जो गाड़ी के साथ जाएंगे। मूर्ति स्थापना के लिए निगम की अनुमति लेनी होगी।