मरीज व मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों, अस्पताल, मेडिकल से इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर को परिचय पत्र दिखाने पेट्रोल दिया जाएगा।
दूध वितरण तथा न्यूज हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि का निर्धारण प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक व संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक होगी। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक व संध्या 5 बजे से 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेन्डर की एजेसियों केवल घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।
औद्योगिक संस्थानों व निर्माण इकाइयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाइट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालक व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। गरियाबंद जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, अशासकीय व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभाएं जुलूस आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।