इस संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत सिरीखुर्द में स्वीकृत मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत सीसीरोड निर्माण कमलेश घर से मेनरोड तक भाग 01 एवं सीसी रोड निर्माण कमलेश घर से मेनरोड तक भाग 02 में मात्र 22 मीटर कार्य जिसकी मूल्यांकन राशि 48 हजार 860 रुपये सूचना पटल सहित है, स्वीकृति के अनुसार होना तथा शेष कार्य निर्धारित कार्यस्थल से अन्य स्थान पर कराया जाना उद्देश्य को निष्फल किया जाना प्रतिवेदित है।
इस प्रकरण में संबंधित कियान्वयन एजेंसी सरपंच, सचिव गलत तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले उप अभियंता अशोक साहू, बिना स्थल परीक्षण किये तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, सुभीत गोस्वामी एवं बिना कार्यस्थल के भौतिक निरीक्षण कर मूल्यांकन का सत्यापन करने वाले तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, जेआर रजक के विरूद्ध विभागीय जाँच में अनियमितता प्रमाणित हुई है।
इस पर जिला पंचायत के सीईओ ने संबंधितों से 4,71,140 रुपए की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए जनपद सीईओ को निर्देशित किया है।