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दिल्ली: नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक, NGT ने ‘ईवन-ऑड’ फॉर्मूले को बताया “बेकार”

Published: Dec 11, 2015 04:28:00 pm

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदषण को कम करने के लिए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त कदम उठाया है। एनजीटी के नए आदेश के मुताबिक दिल्ली में किसी भी नई डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदषण को कम करने के लिए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त कदम उठाया है। एनजीटी के नए आदेश के मुताबिक दिल्ली में किसी भी नई डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को भी आदेश दिया कि वह अपने विभागों के लिए कोई भी डीजल गाड़ी नहीं खरीदें।

ईवन-ऑड फॉर्मूले को बताया बेकार
शुक्रवार को दिए अपने आदेश में एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ईवन-ऑड फॉर्मूले पर भी निशाना साधा है। एनजीटी ने कहा कि इस योजना से प्रदूषण में कमी नहीं, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़़ सकती है। लोग दो वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं, एक ईवन और दूसरी ऑड।

सरकारी कार्यालयों के लिए डीजल वाहनों की खरीद पर रोक
वायु प्रदूषण को कम करने करने के लिए एनजीटी ने केन्द्र और राज्य सरकार से सरकारी कार्यालयों के लिए नए डीजल वाहन नहीं खरीदने के आदेश दिए। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी कार्यालयों के लिए नए डीजल वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। उसने सम-विषम नंबर वाली गाड़ियों के दिल्ली सरकार के फार्मूले को नकारते हुए कहा कि इससे वायु प्रदूषण की समस्या से निजात नहीं मिलेगी।

दिल्ली सरकार का प्रस्ताव

गौरतलब है कि राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सम-विषम नंबरों के निजी वाहनों को वैकल्पिक दिन चलाए जाने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने वाहनों के लिए लागू किए जाने वाला सम-विषम फॉर्मूला 1-15 जनवरी के दौरान लागू रहेगा। इससे पहले राजधानी की सड़कों पर छह हजार अतिरिक्त बसों को उतारने की घोषणा की गई है। एनजीटी ने कहा कि एक जनवरी से लागू होने जा रहा यह नियम लोगों को दो कारें खरीदने के लिए बाध्य कर सकता है।




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