दरअसल, थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तहरीर पर आरोपी तमीज उद्दीन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के अंतर्गत केस दर्ज किया था। विवेचना में महामारी अधिनियम की धारा 3/4 और आपदा प्रबंधन की धारा 51 बी भी बढ़ाई गई। यह सभी धारा जानबूझकर मानव जीवन के लिए संकट पूर्व किसी रोग का संक्रमण फैलाने वाला काम विधिपूर्वक दिए गए आदेश की अवहेलना और मानव जीवन स्वास्थ्य सुरक्षा आदि को खतरा पैदा करने वाले कार्य के लिए लगाई जाती हैं। गाजियाबाद पुलिस ने इन धाराओं के अंतर्गत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। रविवार की शाम आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां उसे रोजाना पेशी की शर्त पर जमानत दी गई।
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वाह रे यूपी पुलिस! थाने से ही चोरी हो गए 25 लाख रुपये और 2 पिस्टल, आधा दर्जन पुलिसकर्मी निलंबित पहले भी सामने आ चुके हैं ये मामले आपको बताते चलें कि 16 फरवरी 2021 को मेरठ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। जहां पर शादी समारोह में रोटी बनाने के दौरान उस पर थूक लगाने वाले नौशाद उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया था। उस पर रासुका भी लगाया था, लेकिन जून में उस पर लगी रासुका हटा दी गई और जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके अलावा मार्च 2021 में शामली में भी एक मुस्लिम होटल पर तंदूर में रोटी बनाने के दौरान थूकने का मामला सामने आया था। वीडियो वायरल होने पर होटल मालिक और नौकर गिरफ्तार हुए। इसके बाद दोनों को ही जमानत मिल गई। इसी तरह मार्च 2021 में दिल्ली में भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें आरोपी अनवर व उसका साथी अब्राहिम गिरफ्तार किया गया था।