
हापुड़.बिटकॉइन एक्सचेंज के डायरेक्टर शिवम ठकराल के घर बुधवार को गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और गुरुग्राम समेत नौ स्थानों पर आधा दर्जन से भी अधिक अधिकारियों ने छापेमारी की। बताया जाता है कि शिवम ठकराल अपने दो दोस्तों के साथ बिटकॉइन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। शिवम इस कंपनी के डायरेक्टर भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल, इस मामले में अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। अभी तक बंद कमरे में ही जांच चल रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कथित रूप से टैक्स चोरी के मामले में यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई आयकर विभाग की धारा 133ए के तहत की गई।
आपको बता दें कि बुधवार को हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टर गंज में गाजियाबाद, नोएडा और अन्य जिले के करीब आधा दर्जन से भी अधिक अधिकारियों ने भारी पुलिस फ़ोर्स के साथ बिटकॉइन एक्सचेंज के डायरेक्टर के घर छापा मारा। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में उनसे पूछताछ चल रही है। हापुड़ के कलेक्टर गंज का रहने वाला शिवम ठकराल बीटेक कर रहा है और बिटकॉइन एक्स्चेंज में डायरेक्टर भी है। इसने आईब्लॉक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी का रिजस्ट्रेशन कराया हुआ है। इस कंपनी को शिवम अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर दिल्ली के करोल बाग के पते पर रजिस्टर कराया हुआ है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन पर आयकर की चोरी के साथ ही बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर आयकर विभाग की टीम सुबह 10 बजे से शिवम ठकराल के घर जांच में जुटी है। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि आयकर विभाग मुख्य रूप से देशभर में बिटकॉइन में निवेश करने वालों की लिस्ट हासिल करने में जुटी हुई है। इसके बाद बिटकॉइन में भारी निवेश करने वालें के खिलाफ आयकर विभाग शिकंजा कस सकता है।
गौरतलब है कि बिटकॉइन का ट्रेड देश में गैरकानूनी है। लेकिन इससे होने वाले आय पर इंकम टैक्स विभाग अन्य स्रोतों से प्राप्त बिजनेस आय के रूप में देखता है, जिसपर इंकम टैकेस देना अनिवार्य है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स के वर्तमान कानून के तहत बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्रा पर टैक्स लगाने के उचित प्रावधान हैं।
फिलहाल, बिट क्वॉइन एक इनटैंजिबल एसेट है। ऐसे में आरबीआई की अनुमति के बिना इसे करेंसी नहीं माना जा सकता है। विषेशज्ञों के मुताबिक बिट क्वॉइन से हुई आमदनी बिजनेस इनकम माना जाएगा। इसके अलावा कुछ मामलों में बिटकॉइन से हुई कमाई को कैपिटल गेंस माना जा सकता है। कानून के मुताबिक किसी भी स्रोत से आमदनी को कुल आमदनी में जो़ड़ा जाता है।
Updated on:
14 Dec 2017 09:05 am
Published on:
13 Dec 2017 04:33 pm
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