scriptभाजपा नेता की सुपारी देने वाले पूर्व बसपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज | Former BSP MLA Amarpal Sharma bail application dismissed | Patrika News

भाजपा नेता की सुपारी देने वाले पूर्व बसपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज

locationगाज़ियाबादPublished: May 18, 2018 11:55:23 am

Submitted by:

lokesh verma

भाजपा नेता की सुपारी देने वाले पूर्व बसपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज

Ghaziabad

भाजपा नेता की सुपारी देने वाले पूर्व बसपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज

गाजियाबाद. भाजपा विधायक गजेंद्र भाटी उर्फ गज्जी हत्याकांड में पूर्व बसपा विधायक अमरपाल शर्मा ने गुरुवार को अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभियोजन अधिकारी अजय कुमार मिश्र ने बताया कि गज्जी हत्याकांड में फरार अमरपाल ने कोर्ट के आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं किया था, जिसके चलते उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई थी। इसी कारण उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
यह भी पढ़ें- इस सपा नेता समेत छह को उम्र कैद की सजा, जानिये क्या है मामला

अभियोजन अधिकारी के मुताबिक गुरुवार को अमरपाल शर्मा भाजपा विधायक गजेंद्र भाटी हत्याकांड समेत तीन मामलों में अदालत में पेश हुआ। उन्होंने बताया कि खोड़ा में गज्जी की हत्या के मामले में अमरपाल शर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 जगदीश प्रसाद की अदालत में पेश किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता के न आने के कारण अमरपाल शर्मा ने स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर अदालत ने उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करते हुए अगली को 24 मई की तारीख दी। बता दें कि सितंबर 2017 में खोड़ा में भाजपा नेता गजेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने नरेंद्र फौजी व राजू पहलवान को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया था। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पर राजनीतिक रंजिश में सुपारी देकर गज्जी की हत्या कराने का आरोप है।
यह भी पढ़ें- शादी के बाद पति के सामने पत्नी का खुलासा, टीनएज में 7 युवकों ने किया था 4 साल तक गंदा काम, जानिये फिर क्या हुआ

इसके अलावा 1996 में विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र पर हुए झगड़े के मामले में एसीजेएम-5 एकता कुशवाहा की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व विधायक रूप चौधरी ने अदालत में पेश होकर गवाही दी। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने रूप चौधरी से सवाल-जवाब भी किए। अब इस मामले में 24 मई की तारीख तय की गई है।

ट्रेंडिंग वीडियो