मोटी कहकर ताने मारने का लगाया आरोप मामला जनपद के गोविंदपुरम का है। 8 मार्च 2018 को अनाज मंडी निवासी पारुल की शादी बुलंदशहर के सिकंद्राबाद के रहने वाले अभिनव से हुई थी। अभिनव सिकंद्राबाद में दुकानदार हैं। पीड़िता पारुल ने कहा कि अभिनव उन्हें मोटी कहकर ताने मारता है। शादी के समय ही जयमाला के दौरान उनके पति ने कह था कि वह मोटी लगती हैं। इस पर पारुल ने मोटापा कम करने का वादा किया। आरोप है कि इसके बाद भी पारुल को मोटा कहकर ताना दिया जाने लगा।
ये आरोप भी लगाए पारुल ने कहा कि इस बीच उसको झांसे में रखकर उसके अकाउंट में एक चेक जमा करा दिया गया। मई 2018 में अभिनव ने उसको मायके गोविंदपुरम में छोड़ दिया। इसी साल जनवरी में पारुल ने एक बेटी को जन्म दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मई 2019 में उसके पति ने बुलदंशहर की कोर्ट में विवाह को शून्य कराने के लिए याचिका दायर की। उसमें कहा गया कि 10 लाख में रुपये में उनका समझौता हो गया है। इसके बाद वह अपने परिजनों के साथ ससुराल पहुंचीं। वहां अभिनव ने उनको साथ में रखने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह मोटी लगती है। वह उसे अपने साथ नहीं रख सकता है। उसने बेटी को भी अपनाने से इंकार कर दिया।
महिला थाना पुलिस को दिए आदेश इससे परेशान हाेकर पारुल ने एसीजेएम कोर्ट में अपने पति के खिलाफ याचिका दायर की थी। उसने कोर्ट से पति, सास, ससुर, ननद व देवर के खिलाफ धोखाधड़ी और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में केस दज्र किए जाने की अपील की थी। कोर्ट ने इस मामले में महिला थाना पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं।
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