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गाजियाबाद में स्पेशल कोर्ट ने 56 ‌दिन में रेप और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा

locationगाज़ियाबादPublished: Feb 04, 2023 05:23:17 pm

Submitted by:

Adarsh Shivam

गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट POCSO यानी Protection of Children from Sexual Offences ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

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गाजियाबाद में 2 महीने पहले 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या कर दिया था। अदालत ने शनिवार आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने रेप का विरोध करने पर पीड़ित बच्ची को पत्थरों से कुचल डाला था। इसके बाद आरोपी ने उसके मुुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद रेप किया।
यह वारदात साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिटी फारेस्ट इलाके में 1 दिसंबर का है। पुलिस को मासूम बच्ची का शव अगले दिन दो दिसंबर को मिला था। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। केस डायरी के अनुसार सिटी फॉरेस्ट में एक मासूम बच्ची का घावों से भरा शव मिला था।
पुलिस को CCTCV फुटेज से हाथ लगी सुराग
पुलिस ने इस ब्लाइंड रेप एंड मर्डर केस की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। घटना के 8 दिन बाद पुलिस को एक CCTV फुटेज हाथ लगी। फोटो में आरोपी मासूम बच्ची को ले जा रहा था। इस वीडियो से आरोपी की पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
मामले की सुनवाई गाजियाबाद की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में हुई। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया, लेकिन सजा के लिए आगे की तारीख रखी गई। शनिवार को अदालत ने आरोपी को फांसी सजा सुनाई। मामले में पुलिस ने तुरंत जांच की और चार्जशीट अदालत में पेश की। अदालत में भी मामले की सुनवाई तेजी से हुई।
48 दिन चला केस 15 दिसंबर को पेश किया था चार्जशीट
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया, “स्पीडी ट्रायल की वजह से महज 48 दिनों में ही कोर्ट का फैसला आ गया। IPC 363, 376 AB, 302, 201के तहत सजा सुनाई गई है।”
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उन्होंने ने आगे कहा, “1 दिसंबर की इस घटना में पुलिस ने 2 दिसंबर को केस दर्ज किया। 15 दिसंबर को चार्जशीट पेश किया था। 16 दिसंबर से मामले की नियमित सुनवाई हुई। इसमें कुल 15 लोगों की गवाही शामिल हुई है। आरोपी सोनू गुप्ता बालिग है। नंदग्राम क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहता है।”

पिता ने कहा- अब कलेजे को ठंडक मिलेगी
शनिवार को जैसे ही अदालत में आरोपी के खिलाफ दोष साबित हुआ, मृत बच्ची के पिता ने कहा, “जिस प्रकार आरोपी ने उनकी बच्ची के साथ दरिंदगी की है। अदालत को भी उसके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। अब कलेजे को ठंडक मिलेगी।”
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