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क्या है पूरा मामला राजेंद्र नगर (साहिबाबाद) निवासी नीरज कुमार ने तीन साल पहले अपनी बेटी का दाखिला राजनगर एक्सटेंशन स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में कराया था। उस समय स्कूल प्रबंधन ने अपने ब्रोशर के माध्यम से वादा किया था कि अगर अपकी बेटी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 10 सीजीपीए ग्रेड हासिल करती है तो 11वीं और 12वीं कक्षा में उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा उसे छात्रवृत्ति और नि:शुल्क पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह भी पढ़ें
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रोजगार उपभोक्ता फोरम के लिए जारी किय़ा नोटिस सत्र 2016-17 की बोर्ड परीक्षा में नीरज की बेटी ने 10 सीजीपीए अंक हासिल किए थे। इसके बाद पैरेंट-टीचर मीटिंग में नीरज ने स्कूल प्रबंधन को उनका वादा याद दिलाया तो स्कूल अपने वादे से मुकर गया। स्कूल ने नीरज पर दबाव बनाकर 2 लाख रुपए फीस के रूप में वसूल लिए। इसके बाद स्कूल प्रबंधन को नीरज कुमार ने वकील विनय कुमार उपाध्याय के जरिए 18 प्रतिशत ब्याज के साथ फीस वापसी के लिए लीगल नोटिस जारी किया है। वकील विनय उपाध्याय ने बताया कि स्कूल प्रबंधन यदि अपने वादे पर कायम नहीं रहता है तो हम उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करेंगे। यह भी पढ़ें