यह भी पढ़ें
दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल
गाजियाबाद जिलाधिकारी ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए दुकानों को खोलने के लिए दिन व समय निर्धारित किया है। जिसकी सूची भी जारी की गई। इसी के अनुसार जनपद में अलग-अलग दुकानें दिन के अनुसार खुल सकेंगी। जो भी आदेश का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद में जो भी हॉटस्पॉट या कनटेंनमेंट जोन होंगे, वहां दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही जनपद में सुबह 7 बजे से पहले व शाम 7 बजे के बाद लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। यह भी पढ़ें
ट्रेन के लिए रिजर्वेशन शुरू, 25 मई के बाद ही होंगे कैंसिल, इस समय खुलेंगे टिकट काउंटर
जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानदारों को सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी के फोन में स्वयं व दूसरों की सुरक्षा के मद्देनजर फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने व ग्राहकों को भी प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी को कोई समस्या या जिज्ञासा है तो वह व्यापार मंडल के माध्यम से अपर जिलाधिकारी के फोन नंबर- 0120-2838411 पर संपर्क कर सकते हैं। देखें, कब कौन-सी दुकान खुलेंगी-