गाज़ियाबाद

30 नवंबर तक बढ़ाई गई धारा 144, इन शर्तों के साथ मना सकेंगे त्योहार

Highlights
-नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, गोवर्द्धन,भाई, दूज छठ पूजा आदि त्योहार हैं
-दूसरी तरफ कोविड 19 संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से भी सरकार द्वारा कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है

गाज़ियाबादOct 17, 2020 / 11:40 am

Rahul Chauhan

Dhara 144

गाजियाबाद। जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने फिर से जनपद में धारा 144 बढ़ा दी है। इस दौरान खासतौर से जिलाधिकारी द्वारा लोगों से यह भी अपील की गई है कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइन का भी पालन करते हुए धारा 144 का भी पूरी तरह पालन किया जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, गोवर्द्धन,भाई, दूज छठ पूजा आदि त्योहार हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड 19 संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से भी सरकार द्वारा कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है।
इस मामले में भी जिला प्रशासन कोई चूक नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने जनपद में 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक धारा 144 बढ़ई जाने के आदेश जारी किए हैं।
दरअसल आगामी त्योहारों और बच्चों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जनपद गाजियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा 16 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से भी लिया है क्योंकि जनपद में किसी भी स्थान पर बेवजह की भीड़ एकत्र ना हो। हालांकि इससे पहले भी जनपद में इससे पहले भी सुरक्षा और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगी हुई थी ।अब जिलाधिकारी द्वारा आगामी त्योहारों को भी ध्यान में रखते हुए जनपद में धारा 144 बढ़ा दी गई है।
इस दौरान चार आदमी से अधिक एक ही स्थान पर बेवजह खड़े नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हर थाना क्षेत्र में पुलिस लगातार गश्त करेगी और यदि धारा 144 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा आम लोगों से यह भी अपील की गई है कि कोविड-19 को भी ध्यान रखते हुए इसका पालन किया जाए। इसके अलावा किसी को भी लाइसेंसी हथियार लेकर चलने पर भी पूरी तरह पाबंदी है।

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