गाजीपुर

तीन साल पहले नाबालिग का अपहरण कर किया था रेप, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

तीन साल पहले नाबालिग का अपहरण कर किया था रेप, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

गाजीपुरJan 13, 2021 / 07:02 pm

Hariom Dwivedi

सास-ससुर के तानों पर कोर्ट का बड़ा फैसला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
गाजीपुर. वर्ष 2017 में एक युवक द्वारा गाजीपुर के मोहम्दाबाद थाना इलाके में नाबालिग युवती का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस द्वारा अपहरण, रेप और पाक्सो एक्ट के कार्रवाई कर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। बुधवार को पास्को एक्ट 1 की कोर्ट ने आरोपी को 4 साल की सजा के साथ 5 हजार अर्थदण्ड सजाया सुनाई। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त सजा और भुगतनी पड़ेगी।
गाजीपुर पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से अपहरण, दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5,000 रु0 के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 667/2017 धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-01 के न्यायधीश श्रीमान जयप्रकाश महोदय द्वारा अभियुक्त सैय्यद पुत्र महबूब खाँ को 04 वर्ष का कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया । विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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