दरअसल, ग्राम प्रधान शेरपुर मंजू राय का निधन बीते 20 जुलाई में हो गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी के. बालाजी ने ग्राम पंचायत सदस्य चंद्र भूषण राय को कार्यवाहक ग्राम प्रधान नामित कर दिया। इस आदेश के खिलाफ उमलेश राय ने उच्च न्यायालय में यह कहते हुए अर्जी लगाई कि ग्राम प्रधान पद हेतु आरक्षित महिला के पद पर पुरुष को नामित करना असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने यह बैठक कराई थी। ये थे शामिल ग्राम पंचायत सदस्य जय प्रकाश राय, उमलेश उपाध्याय, ऊषा देवी, कलिता, निर्मला, फूला देवी, सुधांशु राय, राजेश राय, शशिभूषण राय, दीनानाथ योगेंद्र। अध्यक्षता पंचायत के वरिष्ठ सदस्य जयप्रकाश राय ने किया।