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Gonda News : चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करने के बाद इतने प्रतिशत तक मत मिले तो जमानत राशि होगी वापस जानिए नियम

locationगोंडाPublished: May 27, 2023 09:42:07 am

Submitted by:

Mahendra Tiwari

नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का पूरा विवरण देना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए तिथि का निर्धारण कर दिया है। खर्च का विवरण जमा होने के बाद प्रत्याशियों को उनकी जमानत राशि वापस की जाएगी। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं।

 

 

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीडीओ ने नगरीय निकाय चुनाव 2023 सामान्य निर्वाचन में नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान खर्च किए गए धनराशि का पूरा विवरण देना होगा। इसके लिए 13 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
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