scriptGonda court get 10 year jail with 50000 penilty in rape case | दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास 50 हजार रुपए अर्थ दंड इसकी अदायगी ना होने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी | Patrika News

दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास 50 हजार रुपए अर्थ दंड इसकी अदायगी ना होने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी

locationगोंडाPublished: Sep 27, 2022 10:55:43 am

Submitted by:

Mahendra Tiwari

गोण्डा लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार अर्थदंड लगाया है। यदि आरोपी द्वारा अर्थदंड की अदायगी नहीं की जाती है। तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल के युवक द्वारा उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत की गई। पैरवी का परिणाम यह रहा कि पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत वह स्वयं प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओ, बालिकाओं, के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों में निर्देश दिए गए हैं कि मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जाय। अपर सत्र न्यायाधीश डा दीनानाथ ने दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद व पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
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