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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह 27 मई 10 जून को आयोजित होंगी शादियां, जल्दी करें आवेदन इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, जाने कैसे मिलेगा लाभ

locationगोंडाPublished: May 10, 2022 12:37:26 pm

Submitted by:

Mahendra Tiwari

Cm mass marriage scheme: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा आगामी 27 मई वह 10 जून को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शासन ने इसके लिए गाइडलाइन जारी करते हुए विस्तृत निर्देश दिए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी से जल्दी आवेदन सकते हैं।

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समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीबों के कन्याओं की शादियां कराई जाती हैं। अनुदान के साथ-साथ सामूहिक शादी आयोजित कराने की पूरी जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की होती है। को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश मिलते हैं तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने इच्छुक अभ्यर्थियों से जो पात्रता श्रेणी में आते हैं। आवेदन कर सकते हैं। कहां की तहसील स्तर पर सामूहिक शादी आयोजन करने का प्लान बनाया जा रहा है। फिलहाल अभी यहां फाइनल नहीं है। बैठक के बाद कहां-कहां आयोजन होना है। इसके अस्थल निर्धारित किए जाएंगे।

दो तरह से मिलता अनुदान

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत स्वयं शादी करने पर 20 हजार रुपए अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। जबकि सामूहिक विवाह में शादी करने पर 51 हजार रुपए मिलते हैं। इसमें 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च किया जाता है।
ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय- 46,080 रुपये शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।

निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में मिलती है प्राथमिकता विकासखंडों, नगर पंचायतों व जिला मुख्यालय में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत किया जा सकता है आवेदन शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है। सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को अनुदान दिया जाता है

ये लगते हैं दस्तावेज

आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,आवेदक का पहचान पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता मोबाइल फोन नंबर आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से हर जाति और धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। 18 साल के ऊपर की युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये होना अनिवार्य है। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष जबकि लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा।
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