दो तरह से मिलता अनुदान
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत स्वयं शादी करने पर 20 हजार रुपए अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। जबकि सामूहिक विवाह में शादी करने पर 51 हजार रुपए मिलते हैं। इसमें 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च किया जाता है।ये लगते हैं दस्तावेज
आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,आवेदक का पहचान पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता मोबाइल फोन नंबर आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से हर जाति और धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। 18 साल के ऊपर की युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये होना अनिवार्य है। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष जबकि लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा।