बड़हलगंज क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपने पति व पंद्रह साल की बेटी के साथ किराए के मकान में शहर के पैडलेगंज में रहती थी। पुलिस में तहरीर के मुताबिक बीते 16 नवंबर 2018 को किशोरी घर पर अकेली थी। माँ बाजार गई थी और पिता मजदूरी करने गए थे। जब वे लोग घर पहुंचे तो उनकी बेटी घर पर नहीं थी। खोजबीन के बाद जब किशोरी नहीं मिली तो परिजन ने थाने में तहरीर दी लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ।
किशोरी की माँ के मुताबिक 29 नवम्बर 2018 को बेटी अचानक घर आ गई। घर पहुंची किशोरी ने मां को बताया कि 16 नवम्बर को वह वाटरपार्क के पास घूमने गई थी वहीं पर उसे एक महिला मिली उसने कुछ सूंघा दिया और जिससे वह बेहोश हो गई। जब होश में आई तो वह खुद को बड़हलगंज के खड़ेसरी गांव में पाई। उसने भागने की कोशिश की तो महिला और उसके पति ने जान से मारने की धमकी दी।
बेटी ने बताया कि महिला का पति और एक अन्य व्यक्ति उसके साथ रेप करते थे। महिला ग्राहक को लेकर आती और रेप करवाती थी। महिला का नाम सुशीला तथा उसके पति का नाम राम मनोज तथा तीसरे व्यक्ति की नाम रामानंद बताया जा रहा।
इस पूरे मामले में किशोरी की मां ने आरोपियों के खिलाफ 156 (3) के तहत केस दर्ज कराया। कोर्ट के आदेश पर कैंट पुलिस ने 1056/19 पर धारा 363, 376डी, 323 आईपीसी, 3/4 पास्को एक्ट व 3/2/5 एससीएसटी के तहत केस दर्ज कर लिया।
एससी/एसटी की धारा होने के नाते सीओ कैंट को विवेचना मिली। छह जनवरी 2020 को नाबालिग लड़की का 146 के तहत बयान दर्ज कराया गया। लड़की ने रामदरश विद्यार्थी का नाम अभियुक्तों में शामिल कराया। लड़की का आरोप था कि रामदरश विद्यार्थी भी उसके साथ रेप किये थे।
विवेचना में नाम शामिल होने के बाद शनिवार को उनको गिरफ्तार कर लिया गया।