पुलिस ने कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर के इंडी निवासी महबूब के खिलाफ गोरखपुर के चिलुआताल क्षेत्र के रिटायर्ड फौजी की तहरीर पर बीते 11 जनवरी को अपहरण व उत्तर पदेश विधि विरुद्घ धर्म संपरिवर्तन प्रितषेध अध्यादेश 2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिये एसएसपी जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर चिलुआताल थाने से एक दरोगा व दो सिपाहियों की टीम कर्नाटक रवाना हुई थी। वहां सर्विलांस के जरिये उसे गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर गोरखपुर लाया गया।
युवती के पिता ने पुलिस दी गई तहरीर में लिखा था कि 4 जनवरी को वह अपनी बेटी को खुद काॅलेज छोड़कर आए थे। पर उसके बाद वो घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने पर भी उसका पता नहीं चला तो अगले दिन पांच जनवरी को उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। बाद में छानबीन बरने पर पता चला कि आरोपी महबूब साल भर से उनकी बेटी के साथ संपर्क में था। धार्मिक पहचान छिपाकर उसने उनकी बेटी से दोस्ती की और नौकरी का झांसा देकर उसे ले गया।