तो इसलिये करना पड़ेगा फिर से आवेदन
दरअसल स्थायी लाइसेंस बनाने के लिए काफी लोगों ने अप्लाई किया था। पर लॉक डाउन के चलते प्रक्रिया ठप पड़ गई। अब फिर से प्रक्रिया शुरू करने पर पहले से आवेदक कर चुके आवेदकों को नई तारीख देना संभव नहीं हो पा रहा। एनआइसी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं विकसित कर पाया जिससे आवेदकों को पुराने स्लॉट पर ही नई तारीख दी जा सके। यही वजह रही कि परिवहन विभाग को स्थायी लाइसेंस के सभी आवदेन निरस्त करने पड़ेंगे। इस स्थिति में आवेदकों को फिर से जद्दोजहद करनी पड़ेगी।
30 जून तक बढ़ाई गई लाइसेंस की वैधता
जिन लाइसेंसों की वैधता एक फरवरी तक समाप्त हो रही उनकी वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गयी है। ऐसे में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के पहले चरण में केवल स्थायी लाइसेंस के लंबित आवेदनों का ही निस्तारण किया जाएगा। आरटीओ भीमसेन सिंह ने बताया कि आवेदकों के स्थायी लाइसेंस के आवेदन निरस्त होने के बाद एक मैसेज उनके मोबाइल पर जाएगा। इसके बाद फिर से आवेदन करना होगा। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को दोबार लाइसेंस शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। पुराने शुल्क पर ही आवेदकों को नया स्लॉट मिल जाएगा।