scriptकिसी शहर या जिले का नाम बदलना आसान नहीं होता, अपनानी पड़ती है यह प्रक्रिया | Know the process of changing name of city or State | Patrika News

किसी शहर या जिले का नाम बदलना आसान नहीं होता, अपनानी पड़ती है यह प्रक्रिया

locationगोरखपुरPublished: Nov 10, 2018 11:43:19 am

मायावती के बाद योगी आदित्यनाथ खूब बदल रहे हैं शहरों/जिलों के नाम

CM yogi

CM yogi

यूपी सरकार इन दिनों शहरों/जिलों के नाम बदलने के लिए खूब चर्चित हो रही है। मायावती के बाद योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री के रूप में कई शहरों के नाम बदल चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहरों के नाम बदलने में किन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। नाम बदलने के ऐलान के साथ ही किसी शहर का नाम नहीं बदलता बल्कि उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया अपनायी जाती है। बिना यह प्रक्रिया अपनाए कोई सरकार किसी भी शहर या जिले का नाम नहीं बदल सकती है। बाकायदा केंद्र सरकार ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए भी सरकार को इसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है लेकिन इसके लिए केंद्र की सहमति जरूरी होती है। शहर का नाम बदलने से अधिक जटिल प्रक्रिया किसी राज्य का नाम बदलने में है।
इस तरह बदलता है किसी भी शहर/जिले का नाम-

– किसी भी शहर या जिले का नाम बदलने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि कोई विधायक या एमएलसी इसके लिए सरकार से मांग करे। बिना किसी विधायक की मांग पर सरकार आगे कदम नहीं बढ़ाती।
– विधायक जब इस बाबत कोई मांग करता है तो सरकार इस संबंध में जनता क्या चाहती है यह भी जानने की कोशिश करती है। प्रशासन नाम बदलने के संबंध में पूरा डिटेल मांगती है। शहर के नाम का इतिहास खंगलवाती है।
-इसके बाद शहर/ जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाता है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद शहर के बदले नाम पर मुहर लग जाती है।

– कैबिनेट में नाम बदलने का निर्णय पास होने के बाद फिर से नए नाम का गजट कराया जाता है।
– गजट कराने के बाद सरकारी दस्तावेजों से नए नाम लिखे जाने की शुरूआत हो जाती है और इस तरह किसी शहर या जिले का नया नामकरण हो जाता है।


राज्य का नाम बदलने में यह प्रक्रिया अपनाई जाती
भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने का जिक्र संविधान के आर्टिकल तीन व चार में है। किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए सबसे पहले संसद या राज्य की विधानसभा से इस प्रक्रिया की शुरूआत की जाती है। इसके बिना यह प्रक्रिया प्रारंभ भी नहीं की जा सकती।
– राज्य का नाम बदलने संबंधी बिल संसद में लायी जाती है जो
राष्ट्रपति की सहमति से पेश की जाती है।

– बिल लाने के पहले राष्ट्रपति द्वारा बिल को संबंधित राज्य की असेंबली को भेजकर राय मांगते हैं। इसके लिए एक समयसीमा निर्धारित होती है। हालांकि, राज्य का राय राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होता।
– बिल राज्य को भेजने के बाद समयसीमा में अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो इसे संसद में पेश कर दिया जाता है।

-बहुमत से बिल संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास एप्रुवल के लिए भेज दिया जाता है।
– राष्ट्रपति के एप्रुवल के बाद राज्य का नाम बदल जाता है, फिर समस्त दस्तावेजों में नए नामकरण को दर्ज किया जाने लगता है।

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