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यूपी के असलहाधारियों के लिए बड़ी खबर, पुलिस स्टेशन या शस्त्र की दूकानों पर नहीं जमा हो सकेंगे हथियार!

locationगोरखपुरPublished: Oct 17, 2019 01:50:25 am

शासन ने जारी किया शासनादेश, शस्त्र जमा करने के लिए जारी हुआ नया शासनादेश
थानाध्यक्षों व शस्त्र दूकानों के प्रोपराइटर को बनाया गया जवाबदेह

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पुलिस स्टेशन(Police station) या शस्त्र की दूकानों (Arms shops) पर अब मनमाने ढंग से असलहा जमा नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी भी थाने के मालखाने में या किसी शस्त्र की दूकान में बिना ट्रेजरी चालान (Trasury challan)के लाइसेंसी असलहा जमा हुए तो उसे अवैध माना जाएगा। यही नहीं इसके लिए थानाध्यक्ष या दुकानदार जिम्मेदार होगा। नए आदेश के अनुसार लाइसेंसधारक को अगर अपना असलहा मालखाने या शस्त्र की दुकान में जमा करवाना है तो उसे सबसे पहले सौ रुपये का ट्रेजरी चालान किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाकर कटवाना होगा। चालान के साथ शस्त्र लाइसेंस जमा किया जाएगा।
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यूपी के सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के आत्मरक्षार्थ शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं कि आत्मरक्षार्थ मिले शस्त्र लाइसेंस का संबंधित दुरुपयोग करते हैं। यथा किसी विवाद या वारदात में शामिल होने के बाद शस्त्रधारक बैकडेट में थाने या शस्त्र के दुकानदार की मिलीभगत से बैक डेट में शस्त्र जमा करा लिया जाता है। जानकार बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शस्त्र लाइसेंस निरस्त न हो या घटना को अंजाम देने में उनका नाम आए भी तो कोर्ट में साबित न हो सके।
यूपी में बढ़ते अपराध पर सरकार चिंतित, असलहों के लिए बनाए नियम

यूपी सरकार प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और लाइसेंसी असलहों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह नियम लागू किया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना सौ रुपये के ट्रेजरी चालान के अपना असलहा जमा नहीं कर सकेगा। अगर असलहा बिना चालान के जमा किया गया तो संबंधित थानाध्यक्ष या शस्त्र दुकान का प्रोपराइटर जवाबदेह होगा। यूपी सरकार ने जिलों को नया शासनादेश जारी कर दिया है।
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