जनपद की बात करें तो विगत दस दिनों में एक दर्जन से अधिक आरोपितों को सिर्फ दुष्कर्म व अपहरण के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। लड़कियों व महिलाओं के साथ उनके घरों व गांवों में ही दुष्कर्म किया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है बुधवार को गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के एक गांव में चार युवकों ने यवुती के साथ उस समय दुष्कर्म किया जब वह अपने खेत की रखवाली करने गई थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक विगत दस दिनों में एक दर्जन से अधिक लोगों को दुष्कर्म व अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है।प्रतिदिन दो से तीन मामले रेप के आते हैं।
कानून को चाहिए सबूत-
रेप की घटना में भी कानून को सबूत चाहिए।अगर मामला पुलिस तक पहुंचता है और पीड़ित का पक्ष ज्यादा दबाव बनाता है तब कही जाकर आरोपी की धर पकड़ होती है।तब उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है।कोर्ट प्राथमिक मेडिकल जांच के आधार पर केस को देखती है। लेकिन अगर मेडिकल जांच में यह बात साबित नहीं हुई कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है तो सब खत्म,केस दर्ज।भारत में कानून की धारा 375 और 376 के अंतर्गत रेप कानूनी अपराध है।