Dheerendra Gopal
गोरखपुर. यूपी बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों की सोसाइटी को अब ट्रस्ट में परिवर्तित कराया जा सकता है। आये दिन होने वाले प्रबंधकीय विवाद में मद्देनज़र सरकार ने नया शासनादेश जारी किया है। जारी शासनादेश के अनुसार आम सभा की बैठक में 3/4 सदस्य संख्या की लिखित सहमति पर संस्था को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सबसे अधिक प्रबंधकीय विवाद है। आलम यह कि सैकड़ों विद्यालयों का मामला कोर्ट में लंबित है। इन मामलों में सरकार भी पक्ष है। कोर्ट में पैरवी के लिए हर साल सरकार को काफी धन भी व्यय करना पड़ता है। इण्टर कॉलेजों के प्रबंधकीय विवादों से पिंड छुड़ाने के लिए सरकार ने नियमों में गई संशोधन कर दिया है।
अब जिन कॉलेजों को सोसाइटी से संचालित किया जाता है उनको ट्रस्ट में परिवर्तित कर संचालन किया जा सकता है। बस आमसभा में कुल सदस्यों में 3/4 सदस्य संख्या को लिखित सहमति इसके खातिर देनी होगी।
सरकार का मानना है कि इससे काफी हद तक प्रबंधकीय विवादों में कमी आएगी।