कैदी की मौत की अफवाह के बाद हुए बवाल के मामले में भारतीय समाज पार्टी के रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध समेत 78 नामजद और 50 से अधिक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। विधायक बौद्ध, पुत्र अविनाश बौद्ध सहित 78 लोगों पर गांजा तस्कर की मदद करने, अफवाह फैलाकर आगजनी कराने, लूटपाट करने सहित कई गंभीर आरोप लगाया गया था। अहिरौली बाजार क्षेत्र के जगदीशपुर बरडीहा के संतोष पांडेय की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। तहरीर में वादी द्वारा बताया गया कि गांजा तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कराने के कारण उनके घर पर धावा बोलकर तोड़फोड़ किया गया, लूटपाट करने के बाद घर को आग के हवाले कर दिया गया। मामला 17 अगस्त 2019 का है।
यह मामला चल ही रहा था कि बीते 14 अगस्त को पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में नवरंग सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नवरंग सिंह को देवरिया जेल भेज दिया गया।
नवरंग सिंह पर हुई इस कार्रवाई से लोग पुलिस पर आक्रोशित थे। लोगों ने इस बाबत बैठक की थी। पुलिसिया उत्पीड़न बताकर हुई इस बैठक में रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध भी शामिल हुए थे। पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक संतोष पांडेय ने बताया है कि 17 अगस्त को पचास से अधिक संख्या में लोग रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध, उनके पुत्र अविनाश बौद्ध समेत सैकड़ों लोग कप्तानगंज-पिपराइच रोड के पास एकत्र हुए और जेल में बंद नवरंग सिंह की मौत की झूठी खबर प्रसारित कर सड़क जाम कर दिया। तहरीर के मुताबिक ये लोग लाठी-डंडा, फरसा व हथियारों से लैस थे। संतोष पांडेय की तहरीर के मुताबिक ये सभी लोग सड़क जाम के बाद उसके दोनों घरों पर धावा बोल दिए। तोड़फोड़ व लूटपाट की गई। इसके बाद उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ के डर से घर में रह रहे परिजन व किराएदार पहले भी भाग निकले थे।
पुलिस ने वादी संतोष पांडेय की तहरीर पर विधायक रामानंद बौद्ध, उनके पुत्र अविनाश बौद्ध समेत 78 नामजद व 50 से अधिक अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 342, 395 436, 427, 504, 506 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया था।