एक-एक कर अधिकतर आरोपी जमानत पर बीआरडी मेडिकल काॅलेज में आक्सीजन की कमी से हुई मौतों के प्रकरण में अधिकतर आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिक्विड आक्सीजन सप्लाई को बाधित करने वाले सप्लायर पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी को जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद आक्सीजन की कमी होने के दौरान अपने पैसों से आक्सीजन मंगाकर व्यवस्था करने के बाद सुर्खियों में आए डाॅ.कफिल खान को जमानत मिली। फिर एनेस्थिसिया के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डाॅ.सतीश कुमार, तत्कालीन प्राचार्य डा.राजीव मिश्र, डाॅ.पूर्णिमा शुक्ला को कोर्ट से जमानत एक के बाद एक को मिल गया।
यह था मामला बीते साल अगस्त महीने में बीआरडी मेडिकल काॅलेज में लिक्विड आक्सीजन की आपूर्ति बंद होने से तीन दर्जन से अधिक मासूमों की मौत हो गई थी। मामला जब तूल पकड़ा था तो प्रदेश सरकार ने बीआरडी मेडिकल काॅलेज के तत्कालीन प्राचार्य, आक्सीजन गैस आपूर्तिकर्ता सहित नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पूर्व प्राचार्य डाॅ.राजीव मिश्र व उनकी पत्नी डाॅ.पूर्णिमा शुक्ला को एसटीएफ ने कानपुर से 29 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एसटीएफ-पुलिस ने अधिकतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दो आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया था।