डीएम बीएन सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत एनजीओ को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि एनजीओ गरीब परिवारों की शादी कराने में मदद कर सकें। उन्होंने बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ 1. लड़की के पैरेंट्स का यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है।
2. लड़की/लड़की के पैरेंट्स गरीब हो।
3. आवेदक का परिवार की आय गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए।
4. विवाह के लिए लड़की की आयु 18 साल सेे कम नहीं होनी चाहिए और वर की 21 साल उम्र होनी चाहिए।
5. शादी के लिए आयु प्रमाण पत्र जैसे पढ़ाई का रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आई कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड आदि मान्य होंगे।
6. गरीब परिवारों के लड़की का विवाह, विधवा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, उसका पुर्नविवाह।
7. एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देने होंगे।
8. दिव्यांग लड़कियों को सरकार की तरफ से प्राथमिकता देकर शादी कराई जाएगी।
2. लड़की/लड़की के पैरेंट्स गरीब हो।
3. आवेदक का परिवार की आय गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए।
4. विवाह के लिए लड़की की आयु 18 साल सेे कम नहीं होनी चाहिए और वर की 21 साल उम्र होनी चाहिए।
5. शादी के लिए आयु प्रमाण पत्र जैसे पढ़ाई का रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आई कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड आदि मान्य होंगे।
6. गरीब परिवारों के लड़की का विवाह, विधवा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, उसका पुर्नविवाह।
7. एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देने होंगे।
8. दिव्यांग लड़कियों को सरकार की तरफ से प्राथमिकता देकर शादी कराई जाएगी।
शादी के लिए ऐसे करें आवेदन 1. शादी के लिए 45 दिन पहले आवेदन करना होगा।
2. आवेदन पत्र के अलावा विवाह पंजीकरण के लिए वर—वधू को 2—2 फोटो देने अनिवार्य हैं।
3. आवेदन पत्र देने के दौरान रसीद लेना जरूरी है।
2. आवेदन पत्र के अलावा विवाह पंजीकरण के लिए वर—वधू को 2—2 फोटो देने अनिवार्य हैं।
3. आवेदन पत्र देने के दौरान रसीद लेना जरूरी है।
यहां करें आवेदन आवेदक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम के आॅफिस में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अधिकारी के पास भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीएम की तरफ से मान्य एनजीओ, जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए जोड़ा गया है, उनके पास भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं कलेक्ट्रेट और तहसील में भी आवेदन किया जा सकता है।
सामूहिक विवाह योजना के तहत यह मिलेगी सहायता लड़की को दहेज स्वरूप 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। ये रुपये लड़की के बैंक खाते में डाले जाएंगे। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को 25 हजार रुपये, विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (पायल, बिछिया, कपड़े, 7 बर्तन, 10 हजार रुपये) दी जाएगी। इसके अलावा पंडाल, भोजन, फर्नीचर, पेयजल, बिजली अन्य व्यवस्था के लिए 5 हजार रुपये प्रति कपल दिया जाएगा। एक जोड़े की शादी पर सरकार 35 हजार रुपये खर्च करेगी।