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काम की खबर: कॉलोनी में फ्लैट या प्लॉट लेने की कर रहे हैं प्लानिंग तो इस नंबर पर जरूर कर लें कॉल

locationग्रेटर नोएडाPublished: Aug 01, 2019 02:58:52 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

खबर की मुख्य बातें-
-Greater Noida Authority ने शाहबेरी में खतरनाक भवनों को गिराने का फैसला किया है
-शाहबेरी के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं
-हेल्पलाइन सेंटर पर फोन कर बिल्डर व कॉलोनी की जानकारी ली जा सकती है

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काम की खबर: कॉलोनी में फ्लैट या प्लॉट लेने से पहले इस नंबर पर जरूर कर लें कॉल

नोएडा। शाहबेरी में दो इमारतों के जमींदोज होने और उसमें नौ लोगों की मौत के बाद Greater noida Authority और प्रशासन का ध्यान अब इस ओर गया है। प्राधिकरण ने शाहबेरी में खतरनाक भवनों को गिराने का फैसला किया है। लेकिन, शाहबेरी के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भविष्य में आम लोगों को भूमाफिया और कालोनाइजरों की ठगी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इसके लिए प्राधिकरण भवन में अलग से काउन्टर बनाया गया है। यहां पर कोई भी व्यक्ति किसी जमीन, मकान, दुकान या अन्य संपत्ति खरीदने से पहले उसके बारे में प्राधिकरण में बनाए गए इस काउन्टर से फोन कर के जानकारी प्राप्त कर ठगी से बच सकते हैं।
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भू-माफियाओं की ठगी की जानकारी को बनाया गया काउन्टर

दरअसल, ग्रेटर नोएडा के ऑफिस में आम लोगों को भूमाफिया की ठगी से बचाने के लिए और संपत्तियों की जानकारी देने के लिए बनाया गया काउन्टर काम करने लगा है। प्राधिकरण के एसीईओ के.के गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हर व्यक्ति अपना आशियाना बनाने का इच्छुक होता है। उसके लिए वह अपनी आर्थिक क्षमता एवं बजट के अनुसार बाजार में निवेश के विकल्प तलाशता है। ऐसे में भोली-भाली जनता भू-माफिया और कालोनाइजरों के प्रलोभन में फंस जाती है और अवैध कालोनियों और प्लाटिंग में अपने जीवनभर की कमाई लगा देती है। बाद में उसके सामने पछतावे के और कुछ शेष नहीं रहता है।
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एक कॉल पर मिलेगी ये जानकारी

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 के प्रावधानों के तहत केवल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ही इस क्षेत्र में नियोजन, विकास और भूमि आवंटन का अधिकार है। लेकिन, कुछ बिल्डर्स, डेवलपर्स और कालोनाइजर्स प्राधिकरण से बिना भूमि आवंटन और बिना नक्शा पास कराये ही विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिये अवैध, अनाधिकृत, भ्रामक और जालसाजी कर आम जनता को धोखा देकर भू-संपत्तियों का विक्रय में लिप्त हैं।
प्राधिकरण कार्यालय में ले-आउट/ मानचित्र/ पूछताछ केंद्र और कॉल सेंटर की स्थापना कर दी गई है। इस सेंटर में आवेदन कर कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की भू-संपत्ति, जिसे वह खरीदने का इच्छुक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस सेंटर से बिल्डर्स, डेवलपर्स के प्रोजेक्ट, मानचित्र स्वीकृति और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अलावा उससे संबंधित अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होगा। उस सेंटर से तीन दिनों के भीतर मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।
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इस नंबर पर करना होगा कॉल

एसीईओ ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में ही स्थापित हेल्पलाइन सेंटर में फोन नंबर-0120-2336046, 47, 48 और 49 पर संपर्क कर बिल्डर्स, डेवलपर्स, कालोनाइजर, भूमि,भवन, मानचित्र और आवंटन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता को फोन पर अपना अनुरोध दर्ज कराना होगा। उसकी जानकारी भी निर्धारित तीन दिनों के भीतर दे दी जाएगी। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित परियोजनाओं की जानकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से भी की जा सकती है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वैध आवंटनों और परियोजनाओं की जानकारी रेरा की वेबसाइट www.uprera.com पर भी दी गई है।

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