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नए साल से पहले शराब के शौकीनों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, सुबह 9 बजे से मिलेगी शराब

locationग्रेटर नोएडाPublished: Dec 26, 2018 11:48:38 am

Submitted by:

virendra sharma

शराब और बीयर पीने वाले शौकीनों के लिए अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शराब अौर बीयर की बिक्री का वक्त तीन घंटे बढ़ा दिया है।

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नए साल से पहले शराब के शौकीनों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, सुबह 9 बजे से मिलेगी शराब

ग्रेटर नोएडा. शराब और बीयर पीने वाले शौकीनों के लिए अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शराब अौर बीयर की बिक्री का वक्त तीन घंटे बढ़ा दिया है। शराब और बीयर की बिक्री सुबह 9 बजे से होगी। यूपी सरकार के कैबिनेट ने 2019-20 वर्ष के तहत नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। आबकारी विभाग की माने तो सरकार की नई नीति से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। योगी सरकार ने बदलाव की गर्इ नर्इ आबकारी नीति के दिशा-निर्देश जिला प्रशासन को जारी कर दिए है।
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पिछले वर्ष योगी सरकार ने प्रदेशभर में शराब व बीयर की दुकान खुलने का समय सुबह 12 से शाम 10 बजे तक खुलने का समय निर्धारित किया था। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शराब अौर बीयर की बिक्री के समय को बढ़ा दिया है। 2019-20 वर्ष के तहत आबकारी नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने सुबह 10 से शाम 10 बजे तक शराब व बीयर की बिक्री का समय निर्धारित किया है। वहीं प्रदेशभर के फाइव स्टार होटलों में सुबह 9 बजे से शराब परोसने की अनुमत्ति कैबिनेंट ने दी है। ऐसा वार्षिक राजस्व के लक्ष्य को प्रात् करने के लिए विदेशी, देशी मदिरा बीयर की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप की बिक्री के समय में बदलाव किया गया है।
सुबह 9 बजे से मिलेगी शराब

यूपी में अंर्तराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के फाइव स्टार होटलों में सुबह 9 बजे से ओकेजनल बार के तहत सुबह 9 बजे से शराब परोसने की अनुमत्ति दी गई है। ऐसा विदेशी मेहमानों के आयोजित होने वाले शैंपेन ब्रेकफास्ट को देखते हुए भी किया गया है। 2018—19 आबकारी नियम के तहत पिछले साल सरकार ने दिन में 12 बजे से रात्रि दस बजे तक ही बिक्री का समय निर्धारित किया हुआ था। महाराजा रेल में भी सुबह नौ बजे से शराब मिलेगी। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए आइआरसीटीसी की तरफ से संचालित विशेष रेलगाड़ी महाराजा के विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए यह समय निर्धारित किया गया है।
एक व्यक्ति को 2 से अधिक नहीं मिल सकेंगे ठेके

इस बार भांग की दुकानों का आवंटन ई-लाटरी से किया जाएगा। इससे पहले दुकानों का आंवटन टेंडर और नीलामी प्रक्रिया के तहत किया जाता था। 2019-20 आबकारी नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक जिले में दो से अधिक भांग की फुटकर दुकानों का ठेका नहीं मिलेगा।
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