यह व्यवस्था प्रथम चरण में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में लागू की जा रही है। उसके बाद इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कराया जाएगा, ताकि जनपद गौतम बुद्ध नगर के सभी टू व्हीलर वाहन चालक हेलमेट पहनकर यात्रा कर सकें और उन्हें रोड सेफ्टी के माध्यम से सुरक्षित किया जा सके। बैठक में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंप स्वामियों की सहमति प्राप्त की। जिसमें सभी पेट्रोल पंप स्वामी द्वारा जिला प्रशासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय की सराहना की और सभी के द्वारा अपने अपने पंप पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सहमति जिला मजिस्ट्रेट को दी गई।
लाइसेंंस तक हो सकता है निरस्त जिलाधिकारी बीएन सिंह ने सभी पेट्रोल पंप स्वामियों से कहा कि 27 मई तक उनके द्वारा अपने-अपने पेट्रोल पंप पर इस व्यवस्था के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। जिसमें सभी पेट्रोल पंप पर बैनर का डिस्प्ले होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 27 मई के बाद यदि किसी टू व्हीलर वाहन चालक के द्वारा बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंप पर तेल भरने का प्रयास किया जाएगा तो संबंधित वाहनों के स्वामियों एवं उनके वाहन का नंबर सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त करते हुए उनके विरुद्ध वाहन एक्ट में कठोरतम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिसमें संबंधित टू व्हीलर वाहन चालकों का चालान करने के साथ-साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी।
जबरदस्ती करने पर जाना पड़ सकता है जेल इसके अलावा इसी प्रकार यदि किसी टू व्हीलर वाहन चालक द्वारा बिना हेलमेट पहने पेट्रोल लेने का प्रयास जबरदस्ती किया जाएगा या किसी प्रकार की पंप स्वामी के साथ अभद्रता की जाएगी तो उसके संबंध में भी जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाते हुए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा संबंधित टू व्हीलर वाहन चालकों 151 में जेल भेजने की कार्यवाही भी जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।