ग्रेटर नोएडा

लाइसेंसी हथियार से शादी में हुई फायरिंग तो दुल्हा-दुल्हन को जाना पड़ेगा इसलिए जेल

शादी समारोह, जन्मदिन व अन्य मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग करना लोगों के लिए शौक होता है। विवाह व शादियों के मौके पर शौकीन एक तरफ जहां हर्ष फायरिंग करते है, वहीं हथियारों को हवा में लहराने का प्रचलन भी बढ़ रहा है। योगी सरकार एेसे लोगों पर नकेल कसने जा रही है।

ग्रेटर नोएडाNov 13, 2018 / 12:40 pm

virendra sharma

लाइसेंसी हथियार से शादी में हुई फायरिंग तो दुल्हा-दुल्हन को जाना पड़ेगा जेल

ग्रेटर नोएडा. शादी समारोह, जन्मदिन व अन्य मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग करना लोगों के लिए शौक होता है। विवाह व शादियों के मौके पर शौकीन एक तरफ जहां हर्ष फायरिंग करते है, वहीं हथियारों को हवा में लहराने का प्रचलन भी बढ़ रहा है, जबकि सार्वजनिक स्थल पर लाइसेंस हथियार ले जाने की परमिशन नहीं है। कई बार हर्ष फायरिंग के दौरान लोगोंं की जान भी चल जाती है। आए दिन शादी व अन्य मांगलिक कार्यक्रम में गोली लगने से घायल होने के मामले सामने आते है। लेकिन अब शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों पर योगी सरकार सख्त हो गई है।
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होटल/बैंक्वेट हॉल मालिक भी होंगे जिम्मेदार

शादी समारोह व अन्य मांगलिक कार्यक्रम में फायरिंग करना काफी मंहगा साबित होगा। एक तरफ जहां आरोपी को जेल जाना पड़ेगा, वहीं शादी के मुखिया व होटल/बैंक्वेट हॉल के मालिक व कर्मचारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। दरअसल मेंं तेजी के साथ में शादी विवाह में रूतबा दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए योगी सरकार के निर्देश पर पुलिस एक्टिव हो गई है। फायरिंग रोकने के लिए पुलिस की तरफ से इंतजाम किए जा रहे है। उसके बावजूद भी हर्ष फायरिंग होती है तो होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन के मालिक की जिम्मेदारी तय की जा रही है। फायरिंग की घटना होने पर होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। शादी के दौरान एक तरफ जहां होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन मालिकों के साथ-साथ कार्यक्रम के मुखिया के खिलाफ एफआईआर होगी, वहीं दुल्हे को भी जेल जाना पड़ेगा।
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पुलिस ऐसे रखेगी नजर

पुलिस के अफसरों की माने तो सभी थानेदारों व चौकी प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें कोर्ट औरर सरकार का शासनादेश से अवगत करा दिया गया है। सभी कोतवाल और थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए है कि अपने क्षेत्रों के विवाह स्थल, मैरिज लॉन, होटल और बैंक्वेट हॉल के मालिकों के साथ मीटिंग करें। साथ ही उन्हें हर्ष फायरिंग के मामले में यूपी सरकार के शासनादेश और कोर्ट के आदेशों की जानकारी दें। उसके बाद भी फायरिग होती है तो मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।
पुलिस खुद करेगी एफआईआर

शादी विवाह समारोह के दौरान बेवजह फायरिंग में मौत व घायल होने पर पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई है। ऐसा मामला सामने आने पर पुलिस खुद वादी बनकर मुकदमा दर्ज करेगी। फायरिंग से मौत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि हर्ष फायरिंग की घटना पर संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और बीट प्रभारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम सदर राजपाल सिंह ने बताया कि होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, मैरिज हाउस संचालकों को भी इस जिम्मेदारी के दायरे में रखा गया है। ये भी खुद फायरिंग करने वालों पर नजर रखेंगे। साथ ही इसकी जानकारी से पुलिस प्रशासनन को अवगत कराएंगे। साथ ही विवाह व शादी के दौरान फायरिंग करने वालों की सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
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