विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से युवाओं को नौकरी की तलाश के लिए अधिक दौड़-भाग नहीं करनी होगी। साथ ही बेरोजगार युवाओं की सही जानकारी भी मिल सकेगी। सेवायोजन के पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं की क्षमता जैसे योग्यता, अनुभव, उम्र आदि के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इसे देखते हुए सरकारी, निजी कंपनियों, संविदा और आउटसोर्स की जाने वाले नौकरियों के लिए पंजीकरण आवश्यकत होगा। इसका फायदा यह भी होगा कि विभाग और बेरोजगारों के बीच में संवाद भी आसानी से होगा। ताकि उन्हें नए अवसर मुहैया कराए जा सके।
जिला सेवायोजन अधिकारी पद्यवीर कृष्ण ने कहा कि जिन निजी कंपनियों में 25 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, उन्हें भी इस नियम के दायरे में रखा गया है। युवाओं को सुविधा देने के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
ऐसे करें पंजीकरण नौकरी की तलाश में घूम रहे युवाओं को सबसे पहले विभाग की वेबसाइट www.sewayojan.up.nic.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। उसके बाद ही वैकेंसी के अनुसार अभ्यर्थी आवेदन के लिए योग्य होंगे। इसी वेबसाइट पर कंपनियों में रिक्त पदों की संख्या और सैलरी की भी डिटेंल मालूम हो जाएगी।
ऐसे मिलेगी जानकारी पंजीकरण कराने वाले आवेदकों की प्रोफाइल कंपनी की वैकेंसी से मिलती है तो उनके पास एक मेल भेजी जाएगी। उसी सूची के आधार पर कंपनियां आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट करेगी। सेलेक्शन के बाद कंपनियां चयनित अभ्यर्थियों की सूची सेवायोजन अधिकारी को देनी होगी।