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साथी की हत्या के आरोप में भारतीय दोषी करार, फोन पर तेज आवाज में बात करने के लिए ले ली थी जान

Published: Sep 11, 2018 06:43:03 pm

Submitted by:

Shweta Singh

स्थानीय अदालत ने इस भारतीय को दोषी करार दे दिया। अभियोजन पक्ष ने भी दोषी भारतीय को कठोर दंड देने की अपील की।

Indian found guilty for murdering his roommate

साथी की हत्या के आरोप में भारतीय दोषी करार, फोन पर तेज आवाज में बात करने के लिए ले ली थी जान

अबूधाबी। यूएई में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसके ही साथी को दोषी पाया गया है। इस मामले में भारतीय व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय व्यक्ति ने उसकी हत्या महज फोन पर तेज बात करने के कारण कर दी थीय़

अभियोजन पक्ष ने कठोर दंड की अपील की थी

वहां के स्थानीय अखबार की रिपोर्ट में लोक अभियोजन रिकॉर्ड्स के हवाले से बताया कि मार्च में अल कसाइस क्षेत्र में 37 वर्षीय भारतीय मजदूर ने शराब के नशे में अपने कमरे में साथ रहने वाले व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसने फोन पर तेज आवाज में बात करने पर झगड़ा होने के बाद कर दी थी। स्थानीय अदालत ने इस भारतीय को दोषी करार दे दिया। अभियोजन पक्ष ने भी दोषी भारतीय को कठोर दंड देने की अपील की।

फोन पर तेज बात करने से कर रहा था मना

वहीं इस मामले पर भारतीय श्रमिक के सुपरवाइजर ने कहा, ‘मुझे मेरे चालक ने इसकी सूचना दी। मैं भारतीय के कमरे पर गया, जहां मुझे श्रमिकों की भीड़ दिखी। एक व्यक्ति वहां खून से लथपथ पड़ा था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी और उसके पेट में चाकू का घाव था।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे श्रमिकों ने बताया कि आरोपी और दूसरे व्यक्ति के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया था कि आरोपी ने उसे फोन पर तेज बात करने से मना कर दिया था। उन्होंने बताया कि, ‘उसने चाकू उठाया और उसके पेट पर हमला कर दिया।’

सीसीटीवी फूटेज में कपड़ों के अंदर चाकू छिपाते देखा गया आरोपी

जानकारी के मुताबिक एक गवाह ने कहा कि उसने भारतीय को इमारत के बाहर देखा। इसके अलावा एक सीसीटीवी फूटेज में आरोपी को कपड़ों के अंदर चाकू छिपाते देखा जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी।

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